24/07/2026
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी पात्र उपभोक्ता सितम्बर माह तक तीन महीनों का गेहूं एक साथ प्राप्त करें
#अलवर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी पात्र उपभोक्ता जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह तक का आवंटित गेहूं उचित मूल्य दुकानदार से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। किसी भी उपभोक्ता द्वारा सितम्बर 2026 तक तीनों महीनों का गेहूं प्राप्त नहीं करने पर संबंधित उपभोक्ता को राशन सामग्री की आवश्यकता नहीं है मानकर उसका राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से निष्कासित कर दिया जाएगा। जिला रसद अधिकारी महेश शर्मा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी पात्र उपभोक्ताओं को माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2026 का कुल तीन महीनों का गेहूं एक साथ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। तीनों महीनों का गेहूं उपभोक्ता अपने उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से पूर्व की भांति बायो मैट्रिक सत्यापन के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी पात्र उपभोक्ता माह जुलाई से सितम्बर 2026 तक अपना राशन माह सितम्बर 2026 के अंत तक प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं की मात्रा अधिक होने के कारण गेहूं प्राप्त करने में तथा उचित मूल्य दुकानों पर गेहूं वितरण करने में समय लग सकता है, लेकिन सभी पात्र उपभोक्ताओं को आवंटित गेहूं का शत-प्रतिशत वितरण निश्चित रूप से किया जाएगा। यदि उपभोक्ता द्वारा माह सितम्बर 2026 तक गेहूं प्राप्त नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उपभोक्ता को राशन सामग्री की आवश्यकता नहीं है और उसका राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से निष्कासित कर दिया जाएगा।