20/02/2026
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना:-
1. प्रत्येक अभ्यर्थी अधिकतम तीन इंटर्नशिपके लिए ही आवेदन कर सकता/सकती है।
2. यदि कोई अभ्यर्थी किसी पद के लिए आवेदन करने के बाद उसमें रुचि नहीं रखता/रखती है, तो वह अपना आवेदन तभी वापस ले सकता/सकती है, जब तक उस कंपनी द्वारा उसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया हो।
3. एक बार यदि कंपनी द्वारा अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, तो उस आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।
4. शॉर्टलिस्टिंग एवं डीआरसीसी सत्यापन के पश्चात कंपनी द्वारा अभ्यर्थी को ऑफर लेटर जारी किया जाता है। अभ्यर्थी को उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होता है। किंतु एक अभ्यर्थी अधिकतम दो ऑफर लेटरही अस्वीकार कर सकता/सकती है। दो ऑफर अस्वीकार करने के बाद, तीसरे ऑफर लेटर को स्वीकार करना अनिवार्य होगा।
5. यदि किसी अभ्यर्थी को एक से अधिक ऑफर लेटर प्राप्त होते हैं, तो उसे उनमें से केवल उसी ऑफर को स्वीकार करना चाहिए, जिसे वह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मानता/मानती हो।
6. अभ्यर्थी को केवल उसी कंपनी का ऑफर लेटर स्वीकार करना चाहिए, जिसमें वह वास्तव में जॉइन करना चाहता/चाहती हो।
7. एक बार ऑफर लेटर स्वीकार करने के बाद, अभ्यर्थी को न तो आवेदन वापस लेने का और न ही ऑफर लेटर निरस्त करने का कोई विकल्प उपलब्ध होगा, तथा उसे उसी संगठन में जॉइन करना अनिवार्य होगा।
8. ऑफर लेटर स्वीकार करने के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पसंद या कंपनी का चयन परिवर्तित नहीं कर सकता/सकती है।
9. यदि किसी कंपनी द्वारा ऑफर लेटर जारी किया जाता है, तो अभ्यर्थी को उसमें उल्लिखित निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसे स्वीकार या अस्वीकार करना होगा।
10. निर्धारित समय-सीमा के बाद अभ्यर्थी उस ऑफर लेटर को स्वीकार करने का पात्र नहीं रहेगा/रहेगी।
11. जो अभ्यर्थी ऑफर लेटर स्वीकार करता/करती है, उसे इंटर्नशिप की प्रारंभ तिथि से 10 दिनों के भीतर संबंधित संगठन में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात उसे जॉइन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. ऑफर लेटर स्वीकार करने के बाद अभ्यर्थी को केवल उसी संगठन में जॉइन करना होगा तथा किसी अन्य संगठन में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए।