31/07/2025
मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया। एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी सातों आरोपियों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी को बरी कर दिया।
कोर्ट के अनुसार, "श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई साक्ष्य नहीं मिला। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी ने घटनास्थल का कोई रूपरेखा नहीं बनाई। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या अन्य कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की गई।"
1. RDX और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया.
2. बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी ये साबित नहीं हुआ.
3. बाइक पर चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ.
4. RDX कर्नल पुरोहित लाए, ये साबित नहीं हुआ.
5. स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया.