
01/05/2025
कल गुजरात हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया वह पूरे भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा की गैर कानूनी अतिक्रमण जैसे कि सरकारी जमीन पर हो रेलवे रक्षा मंत्रालय की जमीन पर हो या नदी के पट में हो या प्राकृतिक तालाब पर हो उस गैरकानूनी अतिक्रमण को बिना किसी नोटिस दिए कभी भी खाली करवाने का अधिकार कॉरपोरेशन या सत्ता को है
आप यह दलील नहीं दे सकते कि जब इतने वर्षों से यह लोग रह रहे हैं तो पहले क्यों नहीं हटाया गया
क्या कोई गुनाह अगर किसी ने 50 साल पहले किया है तो उसकी सजा 50 साल के बाद उसे नहीं दिया जा सकता ?
अगर किसी ने अपनी जमीन पर मकान बनाया है और उसे मकान का कुछ हिस्सा अवैध है तब उसे हटाने के लिए नोटिस देना जरूरी है
लेकिन जब आपने अतिक्रमण करके पूरा का पूरा मकान ही अवैध रूप से बनाया है तब उसे बिना किसी नोटिस के कभी भी किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है
हल्द्वानी में जो रेलवे की जमीन पर मुसलमानो ने अतिक्रमण किया है जब रेलवे खाली करने जा रहा था तब कपिल सिब्बल तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को अपनी ही जमीन खाली करने पर रोक लगा दिया
उस फैसले में कपिल सिब्बल ने इस्लामी संस