
30/05/2025
ताज़ा मिल रही जानकारी के अनुसार, कोटद्वार की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों — पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता — को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषियों पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है और अंकिता के परिवार को ₹4 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।