Sacchai Ki Khoj Main News

Sacchai Ki Khoj Main News Media
सच छुपने नहीं देंगे

दिल्ली: मीर दर्द रोड स्थित सरकारी भूमि पर बने ढांचों को लेकर MAMC प्रशासन ने जारी किया नोटिसनई दिल्ली, 18 जुलाई 2025:दिल...
18/07/2025

दिल्ली: मीर दर्द रोड स्थित सरकारी भूमि पर बने ढांचों को लेकर MAMC प्रशासन ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, 18 जुलाई 2025:
दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) की संपत्ति से जुड़े एक नए घटनाक्रम में कॉलेज के एस्टेट ऑफिसर द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस मीर दर्द लेन, बहादुर शाह ज़फर मार्ग क्षेत्र में मौजूद कुछ ढांचों और व्यवसायिक गतिविधियों के संबंध में है।

जारी नोटिस के अनुसार, उक्त भूमि MAMC परिसर से संबद्ध मानी जाती है, जो दिल्ली सरकार के अधीन एक शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थान है। नोटिस में कहा गया है कि परिसर की सीमा के भीतर कुछ निर्माण और उपयोग ऐसे हो रहे हैं जो बिना वैध स्वीकृति के हैं, और जिन्हें सरकारी नीति और नियमों के तहत अनधिकृत कब्जा की श्रेणी में माना गया है।

कॉलेज प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों को 26 जुलाई 2025 तक का समय दिया है कि वे अपनी स्वेच्छा से स्थल को खाली कर दें अथवा किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करें जो उनके दावे को प्रमाणित करते हों।

नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित तिथि तक भूमि खाली नहीं की जाती, तो आवश्यक कार्रवाई सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की जाएगी। इस प्रक्रिया में जो भी खर्च आएगा, उसकी वसूली संबंधित पक्षों से की जाएगी।

कॉलेज प्रशासन का कहना है कि यह कदम दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की पुनर्वास नीति 2015, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों और संस्थागत नियमों के अनुपालन में उठाया जा रहा है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया अभी तक औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में हलचल देखी जा रही है।

यह एक प्रशासनिक कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य सरकारी भूमि के अधिकृत उपयोग को सुनिश्चित करना है। किसी भी तरह की वैधानिक आपत्ति या दावे के लिए संबंधित पक्षों को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

"सच्चाई की खोज में न्यूज़" इस विषय पर सभी पक्षों की राय जानने का प्रयास करेगा और जैसे ही नई जानकारी उपलब्ध होगी, आप तक निष्पक्ष रूप से पहुँचाई जाएगी।

05/07/2025
30/06/2025

गाँव का विकास या भ्रष्टाचार? देखिए यूपी पंचायतों की हकीकत"

#गाँव_का_विकास #यूपी_पंचायत #भ्रष्टाचार #ग्रामीण_भारत #पंचायत_चुनाव #सच्चाई_की_खोज #यूपी_न्यूज़ #गाँव_की_हकीकत #जनता_की_आवाज़ #विकास_या_धोखा

24/06/2025

दिल्ली मीर दर्द रोड पर प्रशासन का बड़ा एक्शन – अवैध निर्माण ध्वस्त, LIVE तस्वीरें

16/06/2025

हेडलाइन:
बदायूं: पेड़ तोड़ने की शिकायत करने गया युवक बुरी तरह पीटा गया, थाने में दी गई तहरीर

न्यूज़ रिपोर्ट:
बदायूं, उत्तर प्रदेश – बदायूं जिले के थाना कादरचौक क्षेत्र के गांव तेलिया नगला से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। गांव में ट्रैक्टर से अवैध रूप से पेड़ तोड़े जाने की शिकायत करने गए एक युवक को बेरहमी से पीटा गया।

मिली जानकारी के अनुसार, युवक वीरम ने देखा कि गांव के कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर से पेड़ उखाड़े जा रहे थे। पर्यावरण और ग्राम संपत्ति की चिंता करते हुए वीरम ने इसका विरोध किया और थाने में जाकर इसकी लिखित तहरीर दी। लेकिन इसी बात से नाराज़ होकर कुछ दबंगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया।

पीड़ित वीरम ने थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में लापरवाही बरत रही है।

अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितना संवेदनशील रवैया अपनाता है और क्या दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई होती है।

06/06/2025

बिना लाइसेंस के कुर्बानी दी तो होगी कार्रवाई
बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी

दिल्ली, 6 जून 2025 — दिल्ली सरकार ने बकरीद (7 जून 2025) के त्योहार से पहले बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति खुले में, गली या किसी अवैध जगह पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकता।

सरकार के अनुसार, केवल सरकार से लाइसेंस मिले हुए स्लॉटर हाउस (कसाईखाने) में ही कुर्बानी दी जा सकती है। सड़क पर या घर के बाहर ऐसा करना कानून के खिलाफ है।

इसके अलावा, ऊंट (Camel) की कुर्बानी बिल्कुल मना है, क्योंकि ऊंट को खाने के जानवर के रूप में अनुमति नहीं है। दिल्ली में गाय की कुर्बानी पहले से ही सख्त तौर पर बैन है।

सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि कई बार बकरीद के मौके पर जानवरों को गलत तरीके से ढोया जाता है, जिससे जानवरों को तकलीफ होती है। यह भी कानूनन जुर्म है।

अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर पशु क्रूरता अधिनियम 1960, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल्स 1978, स्लॉटर हाउस रूल्स 2001, और फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

सरकार ने सभी अफसरों को कहा है कि बकरीद पर निगरानी रखी जाए और अवैध कुर्बानी पर तुरंत एक्शन लिया जाए।

"सच्चाई की खोज में न्यूज़" की जनता से अपील है कि आप त्योहार को शांति से और कानून का पालन करते हुए मनाएं। अगर आपको कहीं अवैध कुर्बानी या जानवरों के साथ गलत व्यवहार दिखे, तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें।

DelhiGovt






#सच्चाई_की_खोज_में_न्यूज़

     #कुर्बानी_के_नियम  #सच्चाई_की_खोज_में_न्यूज़
06/06/2025

#कुर्बानी_के_नियम #सच्चाई_की_खोज_में_न्यूज़

01/06/2025

Address

Delhi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sacchai Ki Khoj Main News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sacchai Ki Khoj Main News:

Share

Category