
18/07/2025
दिल्ली: मीर दर्द रोड स्थित सरकारी भूमि पर बने ढांचों को लेकर MAMC प्रशासन ने जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 18 जुलाई 2025:
दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) की संपत्ति से जुड़े एक नए घटनाक्रम में कॉलेज के एस्टेट ऑफिसर द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस मीर दर्द लेन, बहादुर शाह ज़फर मार्ग क्षेत्र में मौजूद कुछ ढांचों और व्यवसायिक गतिविधियों के संबंध में है।
जारी नोटिस के अनुसार, उक्त भूमि MAMC परिसर से संबद्ध मानी जाती है, जो दिल्ली सरकार के अधीन एक शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थान है। नोटिस में कहा गया है कि परिसर की सीमा के भीतर कुछ निर्माण और उपयोग ऐसे हो रहे हैं जो बिना वैध स्वीकृति के हैं, और जिन्हें सरकारी नीति और नियमों के तहत अनधिकृत कब्जा की श्रेणी में माना गया है।
कॉलेज प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों को 26 जुलाई 2025 तक का समय दिया है कि वे अपनी स्वेच्छा से स्थल को खाली कर दें अथवा किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करें जो उनके दावे को प्रमाणित करते हों।
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित तिथि तक भूमि खाली नहीं की जाती, तो आवश्यक कार्रवाई सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की जाएगी। इस प्रक्रिया में जो भी खर्च आएगा, उसकी वसूली संबंधित पक्षों से की जाएगी।
कॉलेज प्रशासन का कहना है कि यह कदम दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की पुनर्वास नीति 2015, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों और संस्थागत नियमों के अनुपालन में उठाया जा रहा है।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया अभी तक औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में हलचल देखी जा रही है।
यह एक प्रशासनिक कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य सरकारी भूमि के अधिकृत उपयोग को सुनिश्चित करना है। किसी भी तरह की वैधानिक आपत्ति या दावे के लिए संबंधित पक्षों को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।
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