05/04/2026
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हिसार मार्च 28, 2017
सतलोक आश्रम के हत्या के मुकदमे में पुलिस को लगा झटका, मुद्दई बोला- 'पत्नी की मौत के लिए रामपाल नहीं जिम्मेवार'
अमर उजाला ब्यूरो / हिसार।
बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हत्या के मुकदमा नंबर 430 में पुलिस को झटका लगा है।
सेंट्रल जेल वन में लगी एडीजे अजय पराशर की कोर्ट में यूपी के ललितपुर का शिकायतकर्ता सुरेश कुमार बयान से पलट गया है। उसने साफ कहा कि पत्नी रजनी देवी की मौत के लिए आश्रम संचालक रामपाल और भक्त जिम्मेवार नहीं। उसने कहा कि पुलिस ने उसके खाली कागजों पर साइन कराए थे और फिर केस दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता के इस बयान से दो पुलिस वालों ने दी रामपाल के खिलाफ गवाही बुलाए थे 8, आए 5 गवाह आरोपी रामपाल कुछ राहत महसूस कर रहा है। वहीं दो पुलिस कर्मचारियों ने रामपाल के खिलाफ गवाही दी है। अदालत ने इस तारीख पर आठ गवाह बुलाए थे। पांच गवाह आए थे, जिनमें से तीन की गवाही हो सकी।
बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हत्या के मुकदमा नंबर 430 में आश्रम संचालक रामपाल समेत 13 आरोपी हैं। दो आरोपी जमानत पर बाहर हैं। बाकी
पुलिस ने टाउन पार्क में नहीं घुसने दिए समर्थक
पुलिस ने रामपाल जी के समर्थकों को सोमवार को टाउन पार्क में नहीं घुसने दिया। समर्थक काफी संख्या में यहां आए हुए थे। टाउन पार्क और जेल के मेन गेट के आस-पास काफी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात थे। पुलिस कर्मियों ने वहां से समर्थकों को खदेड़ दिया।
आरोपी जेल में बंद हैं। कोर्ट ने पेशी के बाद मुकदमे की अगली तारीख 24 अप्रैल लगा दी। मुख्य आरोपी रामपाल जी गंगवा रोड की जेल में बंद है।