
15/08/2025
#डूंगरपुर प्रकरण
सपा नेता आज़म खां साहब की ज़मानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई और न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने फैसला सुरक्षित
मामला अगस्त 2019 की एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि दिसंबर 2016 में आज़म खान साहब , सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां और ठेकेदार बरकत अली ने मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी दी थी। रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने 30 मई 2024 को आजम को 10 साल और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष ने देर से दर्ज एफआईआर और साक्ष्य की कमी का तर्क दिया, जबकि सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया। मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।
#दुआ है इंशा अल्लाह इंसाफ मिलेगा
आप सबसे दुआ की गुज़ारिश है