05/10/2025
कठुआ के जिलाधिकारी (DC) ने ज़िले में 'कूल लिप' नाम के तंबाकू उत्पाद के भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला नशे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है, विशेषकर बच्चों और युवाओं को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए।
आदेश: कठुआ के जिला मजिस्ट्रेट राकेश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया।
कारण: यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उत्पाद स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, जिससे उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है।
क्या है: यह एक बिना धुएं वाला तंबाकू उत्पाद है, जो छोटी थैलियों में आता है। उपयोगकर्ता इसे नशा महसूस करने के लिए अपने होंठ और मसूड़ों के बीच रखते हैं।
कार्रवाई: जिले के पुलिस अधीक्षक, मुख्य शिक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर में पहले भी लगे हैं बैन: कठुआ से पहले, जम्मू-कश्मीर के डोडा और लेह जिलों में भी 'कूल लिप' पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।