15/09/2025
जमुई में 49 लाइसेंसी हथियारों का अनुज्ञप्ति निलंबित।
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48 घंटे के भीतर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र करें जमा , 15 दिनों के भीतर कारण पृच्छा का दें जबाव।
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जिला दंडाधिकारी सह शस्त्र दंडाधिकारी श्री नवीन ने जमुई जिले में 49 लाइसेंसी हथियारों का अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब नामित लाइसेंसधारियों को 48 घंटे के भीतर अनुज्ञप्ति पर धारित हथियारों को निकटतम पुलिस थाने में जमा करना होगा। साथ ही इस आशय की सूचना नामित ओहदेदार को देनी होगी। चिन्हित अनुज्ञप्तिधारियों को लाइसेंस निलंबित किए जाने की सूचना पत्र के जरिए दी जा रही है। संबंधित पत्र प्राप्ति के बाद उन्हें 15 दिनों के भीतर नामित कार्यालय में कारण पृच्छा समर्पित करना होगा। यदि तय तिथि तक कारण पृच्छा समर्पित नहीं करेंगे , तब समझा जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। इसके बाद आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियमावली 2016 के अंतर्गत उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कवायद शुरू की गई है।
जिला दंडाधिकारी श्री नवीन ने सूचना जारी कर बताया कि जिले के जमुई थाना अंतर्गत 37 , झाझा में 08 तथा चंद्रदीप थाना के तहत 04 कुल 49 लाइसेंसधारियों ने अनुज्ञप्ति पर धारित हथियारों और कारतूसों का तय तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। लाइसेंसी शस्त्रों के वेरिफिकेशन के लिए जिला प्रशासन ने बीते 05 से 10 मई तक जिले के सभी थानों में शिविर का आयोजन किया था , लेकिन कई अनुज्ञप्तिधारी अनुपस्थित रहे। बाद में तिथि का विस्तार किया गया और नामित जनों को 18 से 30 जून तक एक बार फिर से मौका दिया गया। श्री नवीन ने कहा कि दैनिक समाचार पत्रों में इससे संबंधित सूचना दिए जाने के बावजूद 49 लाइसेंसधारियों ने अनुज्ञप्ति पर धारित हथियारों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जो घोर चिंता का विषय है। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 को स्वच्छ , स्वतंत्र , निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए अनुज्ञप्ति पर धारित हथियारों का भौतिक सत्यापन नितांत जरूरी है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए 49 लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई आरंभ कर दी है।
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