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👉 *शांति और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं-अपर जिला जज।*👉 *नेहरू कृषक इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर।...
26/09/2024

👉 *शांति और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं-अपर जिला जज।*

👉 *नेहरू कृषक इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर।*

*संत कबीर नगर 26 सितंबर, 2024 (सूचना विभाग)।* जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मा0 जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में नेहरू कृषक इंटर कॉलेज खलीलाबाद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि एक अशिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के अन्याय को सहता है क्योंकि वह अपने अधिकारों के बारें में नहीं जानता है अतः अपने अधिकारों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, इसके साथ ही कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से प्रतिरक्षा विषय पर विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नागरिक को अपने कानूनी अधिकार के बारे में साक्षर होना जरूरी है। उन्होंने जिला प्राधिकरण के कार्यालय में संचालित हो रहे प्री-लिटिगेशन सिस्टम एवं ए डी आर तंत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया की यदि किसी के परिवार में किसी भी प्रकार की वैवाहिक अथवा अन्य मतभेद हैं जिसमे यदि वह कानूनी तरीके से समाधान करवाना चाहते हैं तो पक्षकार ऐसे मामलों को जनपद न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता सेंटर में प्री-लिटिगेशन के रूप में दायर करके मामले का निस्तारण करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी पक्ष का कोई शुल्क नहीं लगता था होने वाले फैसले को न्यायालय की डिक्री के समान समझा जाता है। निर्धन, अनुसूचित, जनजाति, श्रमिक, बेगार के शिकार व्यक्ति, महिलाएं एवं बच्चे, विकलांग, बाद सूखा, भूकंप आदि दैवीय आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता प्राधिकरण के तरफ से प्रदान की जाती है। समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन भी प्राधिकरण कराता है। इसके अतिरिक्त अपर जिला जज द्वारा घरेलू हिंसा एक्ट, न्यायिक अलगाव, गुजारा भत्ता, महिलाएं और संपत्ति का अधिकार, पॉक्सो एक्ट इत्यादि तमाम अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया।
लीगल एड डिफेंस कॉउंसिल सिस्टम के चीफ एडवोकेट अंजय कुमार श्रीवास्तव ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि के बारे में विस्तार बताया।
इस अवसर पर विद्यालय परिवार के अध्यापक, अध्यापिका, कर्मचारी एवं पराविधिक स्वयं सेवकों सहित अन्य छात्र एवं छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

*सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।*

*जनपद - संतकबीरनगर                              दिनाँक 24.09.2024**⏩मिशन शक्ति के विशेष अभियान ( फेज-04 ) के तहत कम्युनि...
26/09/2024

*जनपद - संतकबीरनगर दिनाँक 24.09.2024*
*⏩मिशन शक्ति के विशेष अभियान ( फेज-04 ) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं / बालिकाओं को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा जागरुक*
*⏩मिशन शक्ति के विशेष अभियान ( फेज-04 ) के तहत भारत संकल्प यात्रा की ब्लॉकवार व ग्रामवार कार्यक्रम कर संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा जागरुक*
*⏩समस्त महिला बीटों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण*
*⏩महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त*

*उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत* पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है । साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में,घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है ।

*प्रेस विज्ञप्ति।*👉 *कानून की जानकारी होने पर ही हो सकती है, अधिकारों की रक्षा-एडीजे।*👉 *हीरालाल रामनिवास इंटर कालेज में...
26/09/2024

*प्रेस विज्ञप्ति।*

👉 *कानून की जानकारी होने पर ही हो सकती है, अधिकारों की रक्षा-एडीजे।*

👉 *हीरालाल रामनिवास इंटर कालेज में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर।*

*संत कबीर नगर दिनांक 25 सितंबर, 2024 (सूचना विभाग)।* मा0 जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में हीरालाल रामनिवास इंटर कालेज खलीलाबाद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
आयोजन के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा तभी की जा सकती है, जब व्यक्ति को कानून की जानकारी हो, इसकी अज्ञानता में ही व्यक्ति शोषण का शिकार होता है।
उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यस्थल पर जहां महिला कर्मियों की संख्या 10 अथवा 10 से अधिक है, वहां कानून के तहत आंतरिक सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य है। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स के द्वारा पूछे गए अनेक प्रश्नों का जबाव देकर उनके जिज्ञासाओं को शांत किया।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने प्राधिकरण के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न विधिक सेवाओं के बारे में बताते हुए लोक अदालत, पुलिस चालान तथा विधि के सामान्य पहलुओं के बारे में जानकारी दिया।
विद्यालय के प्रधानाचार्य राम कुमार सिंह ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य अरुण कुमार ओझा, एनसीसी के चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, पुनीत त्रिपाठी सहित विद्यालय के शिक्षक व एनसीसी कैडेट्स छात्र/छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

*सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।*

*आखिर ले ही ली विशाल जयसवाल की जान जिम्मेदार कौन* *दो महीने पहले जमीन बैनामा को लेकर रजिस्ट्री विभाग गेट पर एक महिला के ...
25/09/2024

*आखिर ले ही ली विशाल जयसवाल की जान जिम्मेदार कौन*

*दो महीने पहले जमीन बैनामा को लेकर रजिस्ट्री विभाग गेट पर एक महिला के साथ जमीन के दलाल ने की थी मारपीट आया था नाम*

*हंगामे में बावजूद रजिस्ट्री विभाग महिला की शिकायत को किया था अनदेखी, दूसरे दिन हो गई जमीन बैनामा*

*उधर जिलाअधिकारी से महिला मदद की लगा रही थी गुहार, इधर भू माफिया करा रहे थे जमीन बैनामा*

*संतकबीरनगर* दो महीना पहले खलीलाबाद रजिस्ट्री विभाग में दो पुलिस वालों की एंट्री से विभाग में हड़कंप मच गया था, जिस पर पुलिस के जवानों को नियम का हवाला देते हुए, रजिस्ट्री विभाग द्वारा पुलिस के जवानों पर दबाव बनाया गया था, फिर भी पुलिस के उन जवानों ने शाबाशी का परिचय देते हुए एक व्यक्ति को रजिस्ट्री विभाग से उठाकर कोतवाली थाना में लाई थी जिस पर जोर जबरदस्ती के बल पर हो रहे एक जमीन बैनामा को रोकना पड़ा था, पूरा मामला जब निकाल कर आया तो वह इस प्रकार था,
ग्राम डीघा खलीलाबाद संतकबीरनगर निवासी बबिता जयसवाल ने आरोप लगाया था कि मेरे बेटे को नशे के हालत में भू माफिया विजय यादव और राजू मेरे बेटे से बगैर बटवारा हुए जमीन को बैनामा करा रहे है जिसको रोकने पर, भू माफिया विजय यादव और राजू रजिस्ट्री विभाग गेट के सामने ही मुझको मारने पीटने लगे,मामले का संज्ञान में लेते खलीलाबाद थाना में तैनात दो सिपाही आनन फानन में रजिस्ट्री विभाग में घुस कर आरोप लग रहे व्यक्ति को पुलिस के जवान पकड़ कर थाने लाए थे, जिससे विवादित जमीन बैनामे की रजिस्ट्री रोकनी पड़ी थी, चुकी रजिस्ट्री विभाग ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर विक्रेता का खतौनी में नाम दर्ज है और वह मानक में है तो अपनी जमीन बेच सकता है, बबीता जायसवाल विवाद होने के दूसरे ही दिन जिलाअधिकारी से जमीन बैनामा न होने की गुहार लगाने जिलाअधिकारी कार्यालय पहुंच कर अपनी बात कही परंतु उसी दरमियान भू माफिया ने आनन फानन में विशाल जयसवाल से जमीन बैनामा करा ली थी, बबीता जायसवाल के सास राधा जायसवाल के आपत्ति पर जमीन खारिज दाखिल नहीं हो पा रही थी।
*देखे वीडियो*
रजिस्ट्री विभाग में हंगामा हुआ लिंक
*https://youtu.be/roCAIUMc2a4?feature=shared*

देखे वीडियो
*जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच बबीता जायसवाल द्वारा किया गया शिकायत*
https://youtube.com/shorts/D0Kvs2AsjaA?feature=shared

*25,सितम्बर 2024 को बबीता जायसवाल पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता से किए गए शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ जो इस प्रकार है*

ग्राम डीघा ,खलीलाबाद संतकबीरनगर निवासी बबिता जयसवाल ने पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता को लिखित शिकायत करते हुए बताया कि मेरे लड़के विशाल जायसवाल को भू माफिया विजय यादव पुत्र बसंत और राजू पुत्र चंद्रशेखर ने शराब के नशे में गाटा संख्या 158 स्थित ग्राम डीघा थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में फर्जी बैनामा करा लिया था, तथा बैनामा कराने के बाद कब्जा न मिलने पर मेरे लड़के विशाल जायसवाल का अपरहण कर लगभग 3 माह से बंधक बना कर मारपीट कर अपने पास रखे थे, तथा प्रताड़ित करते थे और पैसा भी मांगते थे न मिलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे दिनांक 20 सितंबर 2024 दिन में लगभग 12:00 बजे विशाल जायसवाल को भू माफिया विजय यादव और राजू की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया विजय यादव और राजू सास राधा जायसवाल के बीच मुकदमा विचाराधीन हैं इस दरम्यान में, मै और मेरा लड़का विशाल जायसवाल कई बार अधिकारियों से शिकायत कर अपनी जानमाल की गुहार लगाई थी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विशाल यादव की मौत के बाद बबीता जायसवाल ने विजय यादव और राजू से बबीता जायसवाल ने अपने परिवार के जान माल का खतरा बताया है।

👉 *डीएम ने समूह की महिलाओं के प्रार्थना पत्र का लिया संज्ञान, त्रिसदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रकरण की जांच कर सौंपी गई र...
24/09/2024

👉 *डीएम ने समूह की महिलाओं के प्रार्थना पत्र का लिया संज्ञान, त्रिसदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रकरण की जांच कर सौंपी गई रिपोर्ट।*

*संत कबीर नगर 24 सितंबर 2024 (सूचना विभाग)।* जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा विगत दिनाँक 17 सितंबर 2024 को श्रीमती सपना, श्रीमती सुन्दरी देवी एवं श्रीमती ऊषा देवी आदि द्वारा मा0 विधायक धनघटा को सम्बोधित शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कराये जाने के अनुरोध के क्रम में त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित कर प्रकरण की जांच करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसी सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 13.09.2024 को एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर भी शिकायतकर्ता द्वारा जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
उक्त प्रकरण के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में गठित जांच समिति द्वारा अवगत कराया गया है है कि उक्त प्रकरण की जांच हेतु लीड बैंक मैनेजर संत कबीर नगर, उपायुक्त, स्वतः रोजगार, संत कबीर नगर एवं उपायुक्त उद्योग केन्द्र, संत कबीर नगर की त्रिसदस्यीय समिति गठित कर जांच करायी गयी।
त्रिस्तरीय समिति द्वारा दिनाँक 18.09.2024 को अपनी जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि बंधन, चैतन्य, मिडलैण्ड, स्वाभिमान, उत्कर्ष, उज्जवला आदि प्राइवेट बैंकों द्वारा अधिक व्याज पर लोन दिये जाने की शिकायत की जांच करने के लिए इन सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। अधिक व्याज दर के विषय में उनके द्वारा दो कथन किए गए कि वह 23.75 प्रतिशत वार्षिक व्याज चार्ज करते है परन्तु 30,000/- का लोन लेने पर 48 साप्ताहिक किस्तों में 33600/- की कुल धनराशि लेते है जो लगभग 10 प्रतिशत की व्याज दर हुई। उनके द्वारा अपने अभिलेख पृथक से उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया गया। अन्य बैंकों के प्रतिनिधि आए नहीं थे परन्तु उनके विषय में भी महिलाओं ने अधिक व्याज दर लेने की शिकायत थी। महिलाओं को बता दिया गया है कि यदि सूर्यास्त के बाद वसूली के लिए कोई आता है या अधिक व्याज दर की मांग करता है तो वह लीड बैंक मैनेजर को अवगत कराये, जिनका मोबाइल नम्बर सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। प्राइवेट बैंक यह नहीं देखते हैं कि महिला पहले से ही किसी और जगह से लोन ले चुकी है जो अभी चुकाया नहीं है। इस प्रकार कुछ महिलाएं मात्र एक बैंक का लोन चुकाने के लिए दूसरे बैंक से लोन लेती है। यह भी शिकायत की गयी कि बैंक पूरी बात सही तरीके से बताते नहीं है और अंधिकांश केस में पति को गारण्टर बनाकर लोन कर देते हैं। अदायगी के समय अधिक व्याज दर होने के कारण स्थित खराब होती है।
जांच समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि बंधन बैंक, समूह बनाने के नाम पर महिलाओं को इक‌ट्ठा कर लेते है। लोन व्यक्तिगत रूप से करते है परन्तु बताते है कि महिलाएं समूह में है। इनके द्वारा बताया गया कि इनके समूह में 28 महिलाएं है जिन सभी को इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लोन दिया गया है। अतः यह भ्रामक तथ्य बताकर लोन करते है।
उपस्थित ग्रामवासियों ने इस बात की पुष्टि की कि रात में भी वसूली के लिए कर्मचारी आते हैं। महिलाएं वास्तव में इस कुचक्र से दुखी हैं लेकिन लोन लेने की सभी ने पुष्टि की। महिलाओं ने अपने प्रार्थना पत्र में ऋण माफ किये जाने की प्रार्थना की है और मौके पर भी इस बात को दोहराया कि वे अब ऋण वापस नहीं कर पायेंगे।
उपरोक्त त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि समूह की महिलाओं को लोन दिये जाने हेतु बंधन, चैतन्य, मिडलैण्ड, स्वाभिमान, उत्कर्ष, उज्जवला आदि प्राइवेट बैंकों द्वारा समूह की महिलाओं को इक्‌ट्ठा कर लिया जाता है और कहां जाता है कि उनका समूह का लोन किया जा रहा है, लेकिन समूह का लोन न करके व्यक्तिगत लोन कर दिया जाता है। लीड बैंक मैनेजर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सभी प्रकार के बैंक NBFCs की श्रेणी में पंजीकृत है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रकार का ऋण प्राप्त करने वाली ज्यादातर महिलाएं बहुत कम पढ़ी-लिखी एवं गरीब श्रेणी से सम्बन्ध रखती है। लोभ एवं लालचवश धीरे-धीरे इन लोगों के DEBT TRAP में फंसने की सम्भावना बनी रहती है। जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय बैंकर्स समिति (DLRC) की बैठक में भी इस गम्भीर विषय पर चर्चा कर कुछ समाधान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही RBI के प्रतिनिधि को भी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त इन प्राइवेट बैंकों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से भी मीटिंग आहूत कर उनके लिए व्याज दर और अनियमित सेवा शर्तें निर्धारित करने हेतु सर्कुलर जारी किया जाना उचित होगा, जिससे इस प्रकार की समस्या का जड़ से निदान किया जा सके।

*सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।*

तीसरी आंख एक्सप्रेस पेपर
23/09/2024

तीसरी आंख एक्सप्रेस पेपर

18/09/2024

महुई हत्याकांड के आरोपीयों की जमानत अर्जी निरस्त।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद थाना अंतर्गत महूई निवासी सुमन यादव ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दी थी कि उनके परिवार से गांव के बोधनाथ यादव के परिवार से जमीनी रंजिश है ।उसी रंजिश को लेकर उनके गांव के बोधनाथ यादव, इंद्रजीत यादव, गोरखनाथ यादव शेषनाथ यादव व बोधनाथ यादव के जीजा पन्ने लाल यादव गोलबंद होकर दिनांक 8 जून 2024 को समय 6:00 बजे शाम को योजनाबद्ध तरीके से एक राय होकर उनके घर आए तथा उनके पति की हत्या करने के इरादे से उनके पति धर्मेद्र यादव को घर से बाहर बुलाए और कहे की कुछ बात करनी है ।उनके पति घर से बाहर निकले तभी बोधनाथ यादव व इंद्रजीत यादव ने उनके पति को गोली मार दिया जिससे उनके पति गिर गए ।परिवार के लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो गोरखनाथ यादव, शेषनाथ यादव व पन्नेलाल यादव तलवार से उन लोगों को जान से मारने के इरादे से मारने लगे ।बोधनाथ यादव की पत्नी सत्या यादव ललकार रही थी कि सभी की हत्या कर दो कोई बचने ना पाए।शोर पर गांव के कई लोग आए और बीच बचाव किये तो सभी मुलजिमान उनके पति को व परिवार के लोगों को मरा हुआ समझकर धमकी देते हुए चले गए ।मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।आरोपी पन्नेलाल पुत्र पारसनाथ ,इंद्रजीत यादव पुत्र रूदल यादव ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किये और तर्क दिए की योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्तगण ने हत्या करने की नीयत से धर्मेंद्र यादव की हत्या किए हैं।इसलिए जमानत निरस्त होने योग्य है ।मामले के तथ्य और परिस्थितियों तथा आरोप की गंभीरता के दृष्टिगत सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी पन्नेलाल यादव व
इंद्रजीत यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

04/09/2024

अपराधिक मानव वध करने के तीन आरोपियों को 5 वर्ष का सश्रम कारावास।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद थाना अंतर्गत उमरी खुर्द निवासी अनीता देवी ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दी की दिनांक 19.11.2014 को समय करीब शाम 6:00 बजे उनकी लड़की वंदना बकरी चराकर आई। उनके गांव के झीनक, रामकिशन और राज किशोर उनकी बकरी को छीन कर जबरिया ले जा रहे थे ।जब उनके पति राम उजागिर ने विरोध किया तो तीनों लोग गाली गुप्ता देते हुए लात मुक्का, लाठी डंडा से मारे पीटे तथा जान माल की धमकी दिए जिससे उनके पति राम उजागिर को चोटे आ गई। दौरान इलाज उनके पति का देहांत हो गया ।मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन द्वारा कुल 11 सक्षियो का साक्ष्य कराया गया ।सभी साक्षियों ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया तथा डॉक्टर के बयान में मृत्यु के कारण में मृत्यु पूर्व सिर में लगी चोटों का बयान न्यायालय में दिया गया।
सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने तीनों आरोपियों को राम उजागिर का आपराधिक मानव वध करने के आरोप में 5_ 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किये। अर्थदंड न अदा करने पर 6_6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए।अर्थदंड के संपूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि मृतक की पत्नी अनीता देवी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश न्यायालय ने दिया।

02/09/2024
02/09/2024

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