06/04/2025
प्रयागराज मंडल से आए बिजली विभाग के मुख्य अभियंता अशोक कुमार को उद्यमियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। दरअसल मामले ही ऐसे थे कि उद्यमियों का गुस्सा फूट पड़ा। लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने कई मुद्दों पर तर्क और साक्ष्य के साथ मामले उठाए। इस पर मुख्य अभियंता को भी बगलें झांकनी पड़ी। बैठक के दौराम उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, सदस्य आनंद गुप्ता, सदस्य शिवम साहू, सदस्य अभिजीत पटेल, सदस्य नारायण बाबू गुप्ता सहित उद्यमी और संबंधित अधिधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लघु उद्योग भारती की ओर से मुख्य अभियंता को 11 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया। इस पर मुख्य अभियंता ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
11 बिंदु इस प्रकार हैं-
1. औद्योगिक अस्थान चौडगरा की लाइन, स्विचगियर और कंडक्टर जर्जर हो गए हैं, जिससे ट्रिपिंग बहुत होती है इकाइयां चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। उद्योग पलायन या बंद हो गए है। कई सालों से संबन्धित अधिकारियों से कहते आ रहे है; कोई सुन नहीं रहा है ऐसे में बचे हुए उद्योगों पर गंभीर असर पड़ रहा है।
2. मलवां 132 केवी से उपकेंद्र बिंदकी रोड तक की 33 केवीए लाइन का कार्य बजट मिलने के बाद भी शुरू नहीं हुआ।
3. उपकेंद्र बिंदकी रोड अतिभारित है। इसकी क्षमता वृद्धि के लिए 5 एमबी परिवर्तक की जगह 10 एमबी परिवर्तक की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई लेकिन अभी तक हुआ नहीं।
4. मलवां औद्योगिक क्षेत्र में 33 केवी की लाइन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिससे 11 केवी का उपभोक्ता परेशान हो रहा है।
5. औद्योगिक क्षेत्र मलवाँ के जर्जर लाइन, स्विचगियर कंडक्टर, बदलने का कार्य कुछ हुआ लेकिन पूरा नहीं किया गया।
6. शांतिनगर उपकेंद्र से जिन औद्योगिक इकाइयों का संयोजन है, वह इकाइयां ट्रिपिंग की वजह से प्रभावित हो रहीं हैं। संबन्धित अधिशाषी अभियंता ध्यान नहीं देते।
7. खागा में स्थापित इकाइयों को दिन में लगभग 6 घंटे ही सप्लाइ मिलती है, उसमें भी ट्रिपिंग होती है।
8. औद्योगिक फीडर से अधिकारियों से साठगांठ कर कमर्शियल या दूसरे अन्य संयोजन दिये गए हैं, जो निमयानुसार गलत है।
9. नए संयोजन हेतु निवेश मित्र में आवेदन किया जाता है, लेकिन संबन्धित अधिकारी उद्यमियों को बिना परेशान किए काम ही नहीं करते हैं।
10. औद्योगिक संयोजन के लिए समय सीमा रखी जाय और औद्योगिक संयोजन के लिए जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय। जिससे उद्यमियों को एक ही संबन्धित अधिकारी के पास से ही कार्य समय से हो जाए।
11. शासनादेश संख्या 38/2020/582/18-2-2020-12 (ल030)/2019 के अनुसार 1000 दिवस तक अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जाएगी, परंतु विद्युत सुरक्षा के बगैर संयोजन नहीं जोड़ते।
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