12/08/2026
दियोटसिद्ध में खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन से लेकर रोट प्रसाद की स्वच्छता तक दिए सख्त निर्देश।
फूड सेफ्टी विभाग के जागरूकता शिविर में दुकानदारों को दी अहम जानकारी, अखबार में खाद्य सामग्री लपेटने पर लगाई रोक
दियोटसिद्ध, 12 अगस्त, रजनीश कपिल: बाबा बालक नाथ की पावन नगरी दियोटसिद्ध में मंगलवार को फूड सेफ्टी विभाग हमीरपुर की ओर से खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस कैंप आयोजित किया गया। शिविर में दियोटसिद्ध तथा आसपास के क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले दुकानदारों एवं फूड बिजनेस ऑपरेटरों ने भाग लिया। विभागीय अधिकारियों ने कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी देने के साथ-साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
शिविर का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर (फूड सेफ्टी) महेश कश्यप तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. अभिषेक ठाकुर ने किया। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों से संबंधित कारोबार करने वाले सभी पात्र फूड बिजनेस ऑपरेटरों को नियमानुसार अपना लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
खाद्य कारोबारियों को नियमों की दी जानकारी
जागरूकता शिविर के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को बताया कि खाद्य सामग्री की खरीद, भंडारण, तैयार करने, रखने और ग्राहकों को परोसने तक हर स्तर पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को खुले में रखने से बचने, साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य सामग्री को दूषित होने से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा गया।
अधिकारियों ने कारोबारियों को यह भी समझाया कि खाद्य सुरक्षा केवल विभागीय कार्रवाई से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर आम जनता और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। दियोटसिद्ध में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में यहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
रोट प्रसाद की स्वच्छता पर विशेष जोर
दियोटसिद्ध में श्रद्धालुओं के बीच विशेष रूप से वितरित किए जाने वाले रोट प्रसाद को लेकर भी विभाग ने दुकानदारों को विशेष दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि रोट प्रसाद तैयार करते समय साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण और स्वच्छ तरीके से पैकिंग का विशेष ध्यान रखा जाए।
रोट प्रसाद को तैयार करने एवं बेचने वाले कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया, ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित प्रसाद उपलब्ध हो सके।
अखबार में खाद्य सामग्री लपेटने पर रोक
शिविर में फूड सेफ्टी विभाग ने दुकानदारों को अखबार में खाद्य सामग्री लपेटकर न देने के स्पष्ट निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों के सीधे संपर्क में अखबार का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दुकानदारों को इसके स्थान पर खाद्य-सुरक्षित पैकिंग सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया।
श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर विभाग गंभीर
दियोटसिद्ध में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मंदिर के आसपास खाद्य पदार्थों एवं रोट प्रसाद की बिक्री होती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस जागरूकता शिविर को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग ने कारोबारियों से अपील की कि वे नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएं।
अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट किया कि लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का पालन करना भी उनकी जिम्मेदारी है। शिविर का उद्देश्य कारोबारियों को नियमों की जानकारी देकर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना रहा, ताकि दियोटसिद्ध आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
Hamirpur HP