11/07/2026
भद्राकाली पोलीस ठाणे हद्दीत २४ तास सुरु राहणारे अवैध धंदेवर कोणतीही कारवाई नाही, उलट आम नागरिकांना बेकायदेशीरपणे दहशत निर्माण, शिवीगाळ व मारहाण सुरु करण्यात आली आहे...तसेच आम नागरिकांना जेल मध्ये टाकण्याची धमकी, विडिओ पहा
भद्राकाली पोलीस ठाणे हद्दीत अवैध रित्या गुटखा विक्री, जुगार, क्लब, मटका, रोलेट, MD ड्रग्स,वेश्या व्यापार इत्यादी सारखे अवैध धंदे सुरु आहे परंतु एक ही छापामारी नाही कोणालाही अटक नाही कोणालाही शिवीगाळ व मारहाण नाही.
कानून क्या कहता है -----
1) कानूनी सजा का अधिकार: पुलिस को किसी भी नागरिक को पीटने, गाली देने या प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। सजा तय करना केवल अदालत का काम है, पुलिस का नहीं。
2) पुलिस कमिश्नर के आदेश पर भी पुलिस रात में घूमने वाले किसी भी नागरिक के साथ मारपीट या गाली-गलौज नहीं कर सकती है। कानून किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करता है।
3) अधिकारों का उल्लंघन: किसी भी नागरिक को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के रात में पीटना या गाली देना मानवाधिकारों और कानून का खुला उल्लंघन है।
4) भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी पुलिस अधिकारी को रात के समय या किसी भी समय नागरिकों में दहशत (डर) पैदा करने का अधिकार नहीं है। पुलिस का मुख्य काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि जनता को डराना।
5) शिकायत करने का अधिकार: यदि कोई पुलिस अधिकारी नियमों का उल्लंघन करता है या आपको डराता है, तो आप उनके खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण परिषद या सीधे संबंधित थाने के वरिष्ठ अधिकारियों (जैसे DCP या SP) से शिकायत कर सकते हैं
6) अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप अपने बचाव में निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:घटना का समय और तारीख नोट कर लें।संबंधित पुलिस स्टेशन के एसपी (SP) या एसएसपी (SSP) को लिखित में शिकायत दें।आप राज्य के पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।यदि आपको गंभीर चोट लगी है, तो तुरंत मेडिकल जांच (Medico-Legal Certificate - MLC) कराएं, जो कोर्ट में एक मजबूत सबूत बनता है।
परत रवाना :-
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विशेष माहिती
अहमद काजी
पत्रकार
AapTak News Maharashtra