01/11/2025
🚫 दिल्ली में 1 नवंबर से पुराने कमर्शियल वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित 🚛
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS-VI मानक से नीचे के सभी कमर्शियल/मालवाहक वाहनों (LGVs, MGVs, HGVs) के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लागू होगी।
👉 केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।
👉 BS-IV श्रेणी के दिल्ली पंजीकृत वाहन को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित छूट दी गई है।
📢 ट्रैफिक पुलिस सोनीपत द्वारा ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों और संस्थाओं को आदेश की जानकारी दी जा रही है ताकि पालन सुनिश्चित हो सके।
❗ आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🚘 वाहन मालिक अपने वाहनों को समय रहते मानक के अनुरूप अपडेट कर लें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।
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