25/07/2025
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं. ECI/PN/266/2025 24.07.2025
प्रेस नोट
बिहार सर का उद्देश्य: कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए
1. जिन मतदाताओं ने अपने फॉर्म नहीं भरे हैं, मृत मतदाताओं और स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं की बूथ-स्तरीय सूचियाँ बीएलओ/ईआरओ/डीईओ/सीईओ द्वारा 20 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा चुकी हैं, ताकि वे किसी भी त्रुटि को इंगित कर सकें।
2. एसआईआर के आदेश के अनुसार, कोई भी मतदाता या कोई भी राजनीतिक दल 1 सितंबर, 2025 तक किसी भी नाम के छूट जाने पर दावा दायर कर सकता है या किसी भी गलत नाम के शामिल होने पर आपत्ति उठा सकता है।
3. 99% मतदाताओं को पहले ही कवर किया जा चुका है।
4. बीएलओ/बीएलए ने 21.6 लाख मृत मतदाताओं के नामों की सूचना दी है।
5. बीएलओ/बीएलए ने 31.5 लाख ऐसे मतदाताओं के नामों की सूचना दी है जो स्थायी रूप से
स्थानांतरित हो गए हैं।
6. बीएलओ/बीएलए ने पाया है कि 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं।
7. स्थानीय बीएलओ/बीएलए के अनुसार, 1 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है।
8. स्थानीय बीएलओ/बीएलए द्वारा घर-घर जाकर जाँच करने के बावजूद, 7 लाख से कम मतदाताओं के फॉर्म अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं।
9. 7.21 करोड़ मतदाताओं (91.32%) के फॉर्म प्राप्त और डिजिटल किए जा चुके हैं; इन सभी मतदाताओं के नाम
ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएँगे। शेष फॉर्मों को भी
बीएलओ/बीएलए रिपोर्ट के साथ डिजिटल किया जा रहा है ताकि दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान उनका सत्यापन आसान हो सके।
10. एसआईआर आदेश के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी और सभी 12 राजनीतिक दलों को इसकी मुद्रित और डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
मसौदा मतदाता सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। चुनाव आयोग एक बार फिर दोहराता है कि एसआईआर आदेश के अनुसार, कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 1 सितंबर, 2025 तक नाम छूटने की स्थिति में दावा दायर कर सकता है या गलत नाम शामिल होने की स्थिति में आपत्ति दर्ज करा सकता है।
पी. पवन