11/09/2026
मधुबनी में स्कूल परिसरों में बाहरी कार्यक्रमों पर रोक, बिना विभागीय आदेश आयोजन हुआ तो प्रधानाध्यापक पर होगी कार्रवाई
मधुबनी: जिले के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सख्त निर्देश जारी किया है। कार्यालय आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों या मोहल्लेवासियों द्वारा किसी विशेष अवसर पर स्कूल परिसर में बिना विभागीय अनुमति के किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि विद्यालय परिसर में बाहरी कार्यक्रम आयोजित होने से छात्रों की पढ़ाई और खेल-कूद से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इससे विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण भी प्रभावित होता है।
आदेश के मुताबिक जिले के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि बिना किसी विभागीय निर्देश या आदेश के विद्यालय परिसर में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए.
साथ ही आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि इस मामले में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने इस निर्देश की प्रति जिले के सभी विद्यालयों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है।