20/08/2026
कर्नाटक सरकार सरकारी इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद बिना पंजीकरण वाले संगठनों द्वारा इन इमारतों और संपत्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है।
सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि कैबिनेट ने गुरुवार को "कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल-2026" लाने पर चर्चा की।
इस कदम का मकसद RSS को बिना पूर्व अनुमति लिए सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने से रोकना है। एक सूत्र ने बताया कि अब किसी भी संगठन को कार्यक्रम करने से पहले संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने कहा कि RSS जैसे समूहों को भी सरकारी स्कूल की इमारतों या सार्वजनिक मैदानों का इस्तेमाल करने के लिए आधिकारिक मंजूरी लेनी होगी।