01/12/2025
झारखंड में तीन नये लेबर कोड लागू, श्रमायुक्त ने अधिकारियों को अनुपालन का निर्देश
#रांची : झारखंड सरकार ने राज्य में तीन नये लेबर कोड लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। श्रमायुक्त ने सभी उप श्रमायुक्तों, सहायक श्रमायुक्तों और श्रम अधीक्षकों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्र में नये कानूनों के अनुपालन को हर हाल में सुनिश्चित करें। यह कदम भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 21 नवंबर को जारी उस अधिसूचना के बाद उठाया गया है, जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, मजदूरी संहिता 2019 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को पूरे देश में प्रभावी कर दिया गया है।
श्रमायुक्त द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी नियोजकों को नये लेबर कोड के प्रावधानों का पालन कराने के लिए सूचित करना होगा। नये कानूनों के लागू होने के बाद अब हर श्रमिक को लिखित नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। मजदूरी संहिता के तहत न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार अब पूरे देश में लागू होगा। इसमें संगठित व असंगठित श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, घरेलू श्रमिक और निर्माण मजदूर भी शामिल हैं।
सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू होने से श्रमिकों को पीएफ, बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ और दुर्घटना सहायता जैसे लाभ अधिक व्यापक रूप में उपलब्ध होंगे। वहीं औद्योगिक संबंध संहिता से उद्योगों में नियुक्ति, छंटनी, हड़ताल और विवाद निपटान की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। नए लेबर कोड लागू होने से राज्य के श्रमिकों और उद्योग जगत में व्यापक प्रभाव देखने की उम्मीद है।