Haryana Jyoti Newspaper

Haryana Jyoti Newspaper Daily newspaper published from Rewari,Haryana. C.No. 9416063661

10/08/2026

गुरुग्राम में 271 करोड़ रुपये का पेंटहाउस, देश की सबसे महंगी अपार्टमेंट डील

10/08/2026

यादव महिला परिवार ने धूमधाम से मनाया तीज उत्सव

09/08/2026

भगवान शिव के रंग में रंगा रेवाड़ी

08/08/2026

Rainfall Report

07/08/2026

हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस वालों के बीच जमकर हुई गाली-गलौच

06/08/2026

रेवाड़ी जिले के कोसली में पटवारी 4 हज़ार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

➡️नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 12 हजार रुपये का जुर्मानारेवाड़ी,05 अगस्त,2026(हरियाणा ज्योति-अरोड़ा)पुल...
05/08/2026

➡️नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 12 हजार रुपये का जुर्माना

रेवाड़ी,05 अगस्त,2026(हरियाणा ज्योति-अरोड़ा)

पुलिस अधीक्षक रेवाडी हेमेंद्र कुमार मीणा द्वारा जिला रेवाड़ी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें, साथ ही महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपितों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। इन्हीं निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप थाना धारूहेड़ा पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में डॉ. मैनपाल रामावत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेपशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 12 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।

मूल रूप से राजस्थान क्षेत्र की रहने वाली व हाल आबाद धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि वह करीब 3 साल से अपने बच्चों के साथ अपने मायके में रह रही है। 2 मार्च 2025 की सुबह समय करीब 10 बजे उसकी 8 साल की नाबालिग बच्ची घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ कंचे खेल रही थी। इसी दौरान रिश्ते में मामा लगने वाला गांव का ही एक युवक जबरन उसकी नाबालिग बच्ची को अपने घर के कमरे में ले गया और उसके साथ गंभीर अपराध को अंजाम दिया। बच्ची के शोर मचाने और विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद उसकी बच्ची ने रोते हुए उसे पूरी आपबीती बताई। पीड़िता की मां की शिकायत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे डॉ. मैनपाल रामावत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 12 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

03/08/2026

रेवाड़ी शहर के झज्जर कवक पर सड़क हादसे में दो लोगो की मौत

Address

Tejpura
Rewari
123401

Telephone

+919416063661

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Haryana Jyoti Newspaper posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Haryana Jyoti Newspaper:

Shortcuts

Share

Category