27/09/2025
भास्कर मिश्रा के प्रकरण में एफआईआर रद्द करने का अनुरोध
माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन है कि जब अब्बास अंसारी जैसे व्यक्तियों को—जो कि कई गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं—एफआईआर रद्द करने का लाभ मिल सकता है, तो भास्कर मिश्रा जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और निरपराध व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज एफआईआर क्यों न रद्द की जाए।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह) द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही तब अवैध मानी जाएगी जब गैंग चार्ट तैयार करने में नियम 5(3)(ए) का पालन न हो, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लोक व्यवस्था भंग करने के विस्तृत कारणों पर चर्चा न की गई हो और केवल औपचारिकतावश अनुमोदन किया गया हो। ऐसे मामलों में न्यायालय ने न केवल एफआईआर बल्कि गैर-जमानती वारंट तक निरस्त कर दिए हैं।
भास्कर मिश्रा के विरुद्ध दर्ज एफआईआर में भी यही खामी मौजूद है—उसमें कोई ठोस, विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है जो उनके विरुद्ध अपराध की मंशा सिद्ध कर सके। मिश्रा जी ने हमेशा जनता के मुद्दों पर आवाज उठाई है और उनकी सक्रियता का उद्देश्य लोक-कल्याण रहा है। ऐसे में उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर प्रतिशोधात्मक प्रतीत होती है।
हम यह भी निवेदन करते हैं कि यदि फरियादी लगातार अनुपस्थित रहता है और मुकदमे की सुनवाई में सहयोग नहीं करता, तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं दंड प्रक्रिया संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसे मामले को खारिज कर सके या अभियोजन को निर्देश दे कि उचित कार्रवाई करे या फिर ऐसे फरियादी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट या समान जारी करें। इस प्रकार की लापरवाही से आरोपी का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है।
भास्कर मिश्रा के हित में यह आवश्यक है कि एक प्रख्यात और विद्वान अधिवक्ता नियुक्त हो जो कि न्यायालय में यह पक्ष प्रभावी ढंग से रखें, ताकि यह साबित हो सके कि यह मुकदमा एक्ट के दुरुपयोग का उदाहरण है और निरपराध व्यक्ति को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय की शरण ली जाए वहां पर यह मुकदमा टिकेगा भी नहीं लेकिन बार-बार मैं यही कह रहा हूं की आवश्यकता है बेहतरीन और विद्वान अधिवक्ता की जो लाइनों के बीच में भी तथ्यों को पढ़ सके और समझ सके।
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