12/01/2025
अब अपनी मर्ज़ी से जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे. इसके लिए Collector की लिखित अनुमती लेना अनिवार्य हो जाएगा. जमीन, दुकान, मकान को बेचने या खरीदने से पहले कलेक्टर की लिखित अनुमति अनिवार्य. देखिए पूरी Report...
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