26/06/2025
पटना हाईकोर्ट ने नगर परिषद् बोधगया उपमुख्य पार्षद कौशमी देवी जी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें राज्य चुनाव आयोग द्वारा पद से हटाने सम्बन्धी आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कौशमी देवी जी के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका के आधार पर दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण पद से हटा दिया गया था ।
पटना हाईकोर्ट के समक्ष राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के 2024 के उस आदेश को निरस्त करते हुए कौशमी देवी जी को उनके उपमुख्य पार्षद के पद पर बने रहने क रास्ता साफ कर दिया।
इस फैसले के आने से 28 जून, 2025 को नगर परिषद् बोधगया उपमुख्य पार्षद के पद पर होने वाला चुनाव भी रद्द हो जाएगा । कौशमी देवी जी बोधगया नगर परिषद् के चुनाव में 2022 में विजयी घोषित हुई।उन्हें उपमुख्य पार्षद चुना गया था ।
इस पर राज्य चुनाव आयोग ने कौशमी देवी जी को उनके पद से हटा कर निर्वाचन कराने की तिथि की घोषणा कर दी।इस राज्य चुनाव आयोग के आदेश को पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कौशमी देवी जी ने चुनौती दिया । इस याचिका में कहा गया कि राज्य चुनाव आयोग को इस मामलें में इस तरह की सुनवाई कर आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मामलें में राज्य चुनाव आयोग इस तरह की जांच नहीं कर सकता है ।
बोधगया नगर परिषद के उपमुख्य पार्षद के चुनाव के लिए 28जून, 2025 की तारीख़ तय की गयी थी।वर्तमान आदेश के आलोक में उपमुख्य पार्षद कौशमी देवी जी के पुनः पद प्राप्त होने के बाद इस चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामलें में वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव व अधिवक्ता मयूरी ने अधिवक्ता के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया,जबकि निजी प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता डी के सिन्हा ने तथ्यों को प्रस्तुत किया।