15/08/2025
चौथे स्तंभ के लिए और पत्रकारों के लिए कुछ नियम लागू होते हैं.. राजस्थान के अधिकारी जरूर पढ़ें और कोई नियम विरुद्ध कार्य करता है तो एक्शन ले
सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अनुसार..
1.किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या सरकारी कार्यालय में न्यूज़ कवरेज करने अगर आप जा रहे हैं तो संबंधित मुख्य अधिकारी को आपको पत्र देना होगा भले ही आप उसमें न्यूज़ संबंधित मामला ना बताएं क्योंकि प्रमुख अधिकारी को यह याद होना चाहिए कि हमारे परिसर में मीडिया कर्मी आए हैं और उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए जिससे उनका जवाब देना भारी पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग 2024 अनुराग शर्मा बनाम उपखंड अधिकारी उत्तर प्रदेश
2. मीडिया कर्मी के पास अगर कोई ठोस सबूत है तो वह किसी भी जगह जाकर स्टिंग ऑपरेशन कर सकता है मगर अगर कोई घटना हो जाती है और सबूत प्राप्त नहीं होता है तो मीडिया करने को जेल हो सकती है सबूत होना वह भी ठोस आवश्यक है अन्यथा अधिकारी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अनुसार झाबर अंसारी बनाम पंजाब सरकार सत्र 2023
3.सार्वजनिक स्थानों पर मीडिया की गतिविधियों को लेकर कुछ नियम और दिशानिर्देश हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। मीडिया को सार्वजनिक स्थानों पर काम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दूसरों की निजता का सम्मान करना, शांति भंग न करना, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना।
4. सोशल मीडिया कर्मियों को अभी तक भारत सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है पत्रकारिता वर्ग में भारत के कई राज्यों में पत्रकारिता के नाम पर सोशल मीडिया कार्मिक क्षेत्र वसूली करते गिरफ्तार हुए हैं इसीलिए हरियाणा हाईकोर्ट में 19 सोशल मीडिया कर्मियों को बिना कोई दोस्त सबूत के न्यूज़ कवरेज करने पर दोषी माना है और जेल भेजा गया है
सार्वजनिक स्थानों व सरकारी कार्यालयों पर मीडिया के लिए नियम:
निजता का सम्मान:
मीडिया को व्यक्तियों की निजता का सम्मान करना चाहिए और उनकी तस्वीरें या वीडियो बिना उनकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, खासकर जब वे सार्वजनिक स्थान ओर सरकारी कार्यालय पर हों.
शांति भंग न करना:
मीडिया को सार्वजनिक स्थानों पर शोरगुल या हंगामा नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरों को परेशानी हो.
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना:
मीडिया को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, जैसे कि पत्रकारिता की आड़ में धमकाना बिना ठोस सबूत के चौथ वसूली करना वीडियो बनाकर न्यूज प्रकाशन नहीं करना मोटा माल लेकर सेटलमेंट करना दीवारों पर लिखना या सार्वजनिक स्थानों पर थूकना. आधी अपराध की श्रेणी में आता है
कानून का पालन:
मीडिया को सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर शूटिंग और रिपोर्टिंग से संबंधित नियम भी शामिल हैं.
अश्लील सामग्री का प्रदर्शन न करना:
सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील सामग्री का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जिसमें अश्लील शब्द, गाने, या हरकतें शामिल हैं.
झूठी खबरें न फैलाना:
मीडिया को झूठी या भ्रामक खबरें फैलाने से बचना चाहिए, जो सार्वजनिक अशांति या नुकसान का कारण बन सकती हैं.
कानूनी प्रावधान:
भारतीय दंड संहिता (IPC):
IPC की धारा 294 के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
अन्य कानून:
मीडिया को अन्य लागू कानूनों, जैसे कि मानहानि, मानवाधिकारों, और गोपनीयता से संबंधित कानूनों का भी पालन करना चाहिए.
निष्कर्ष:
सार्वजनिक स्थानों पर मीडिया की गतिविधियों को लेकर कुछ नियम और दिशानिर्देश हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। मीडिया को दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए, शांति भंग नहीं करनी चाहिए, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा, मीडिया को सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करना चाहिए.