02/09/2026
उज्जैन में जलती चिता से मनुष्य के शरीर का मांस खाने का वीडियो वायरल मचा हड़कंप मामला पहुंचा पुलिस के पास वीडियो तेजी से हो रहा है वायरलउज्जैन से बड़ी खबर
उज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान घाट से किन्नर अघोरी का जलती चिता से कथित मानव मांस निकालकर खाने का वीडियो सामने आया है।
वीडियो किन्नर अखाड़े से जुड़ी काली उर्फ नंद गिरि ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
वीडियो वायरल होने के बाद संत समाज और आम लोगों में नाराजगी है। लोगों ने इसे अमानवीय बताते हुए अघोरी के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
तलवार की नोक से चिता से कुछ निकाला, फिर खाया
वायरल वीडियो में काली उर्फ नंद गिरि हाथ में तलवार लेकर दिखाई दे रही हैं। वह इंसान को खाने की बात करती हैं। इसके बाद चक्रतीर्थ श्मशान घाट में जलती चिता के पास पहुंचती हैं।
वीडियो में वह कुछ मंत्र बोलने के बाद तलवार चिता के अंदर डालती हैं और कथित रूप से मांस का टुकड़ा निकालती दिखाई देती हैं। इसके बाद वह उसे कच्चा खाती हैं।
काली ने वीडियो में कहा वह कथित मांस को गर्म और स्वादिष्ट बताती हैं। साथ ही लोगों को उनसे बचकर रहने की चेतावनी देती हैं। वीडियो के अंत में वह पेट भरने की बात भी कहती हैं।
अखाड़े ने पुलिस से की शिकायत, कार्रवाई की मांग
अघोरी अखाड़े के पीठाधीश्वर और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ेश्वरी अघोरी बाबा विष्णुनाथ ने मामले की पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने सनातन और अघोर परंपरा के नाम पर पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में कहा गया है कि वीडियो में महिला जलती चिता के बेहद करीब जाकर धारदार हथियार से चिता की सामग्री और कथित मानव अवशेषों के साथ छेड़छाड़ करती दिखाई दे रही हैं।
शिकायतकर्ता ने कहा है कि यदि वीडियो में दिखाई गई सामग्री वास्तविक मानव शव के अवशेष हैं और उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 301 के तहत अपराध हो सकता है।
शमशान घाट (या किसी भी अंत्येष्टि स्थल) पर शव के साथ छेड़छाड़ या अनादर करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 301 लागू होती है. यह धारा पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 297 हुआ करती थी.BNS की धारा 301 के मुख्य प्रावधान:अपराध: किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने या किसी धर्म का अपमान करने के इरादे से शमशान