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26/07/2025

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हाल ही (30 जून/1 जुलाई 2025) एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि “I Love You” कहना अपने आप में यौन उत्पीड़न नहीं है, जबतक उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार न जुड़ा हो जो एक यौन उद्देश्य को इंगित करे ।
⚖️ इस फैसले का सारांश:
मामला:
23 अक्टूबर 2015 की घटना में एक व्यक्ति ने 17 वर्ष की नाबालिग लड़की के रास्ते में उसका हाथ पकड़ कर “I Love You” कहा। उस पर IPC और POCSO एक्ट के तहत मुकदमा चला, और सत्र अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी ।
उच्च न्यायालय का निर्णय (30 जून 2025):
बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि “I Love You” केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है — इसमें कोई स्पष्ट यौन इरादा नहीं होता जब तक कि उसके साथ कोई अनुचित स्पर्श, अश्लील कृत्य, या गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला व्यवहार न किया गया हो ।
*न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फलके ने स्पष्ट किया:**
“I Love You” जैसे शब्द सिर्फ भावनाओं का संकेत देते हैं —
इन्हें यौन इरादे का हिस्सा नहीं माना जा सकता है,
जब तक और कुछ ऐसा व्यवहार सामने न हो जो स्पष्ट रूप से यौन प्रवृत्ति की ओर इंगित करे ।
🧩 इस फैसले के महत्व के बिंदु:

**भावना और यौन इरादे में अंतर:**
कोर्ट ने रेखांकित किया कि प्रेम की अभिव्यक्ति (जैसे "आई लव यू") स्वतः यौन उत्पीड़न नहीं बनती।

**अतिरिक्त संकेत ज़रूरी:**
यदि "आई लव यू" को यौन इरादे के रूप में माना जाना है, तो उसके साथ अनुचित स्पर्श, अश्लील टिप्पणी, या बार-बार पीछा करना जैसे घटनाओं का होना आवश्यक है।

**POCSO व IPC की व्याख्या:**
सिर्फ शब्दों को आधार बनाकर व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता — अदालत ने कहा कि ये कानून स्थापित मंशा और क्रिया पर ध्यान देते हैं ।

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📝 निष्कर्ष:

इस हालिया बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया है कि “I Love You” कहना खुद में अपराध नहीं है, जब तक उस वक्त कोई यौन उद्देश्य या अनुचित व्यवहार सामने न आए।

इस निर्णय से कोर्ट्स, मीडिया, और समाज में फैल रही कई भ्रांतियों को दूर करने में मदद मिल सकती है कि हर प्रेमभावना को यौन दायरे से जोड़ा जाना उचित नहीं।

यदि आपको इस निर्णय पर कानूनी विश्लेषण, संबंधित न्यायिक टिप्पणियाँ, या अन्य अदालत के मामलों की जानकारी चाहिए, तो मैं और जानकारी भी ला सकता हूँ।

26/07/2025

पवई की टोरिया पर बिराजमान शिव मंदिर का नज़ारा।

26/07/2025

स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर बच्चे पन्ना विधानसभा अंतर्गत अजयगढ़ क्षेत्र के जैतूपुर पंचायत के अनुसूचित जाति बस्ती कंटकपुर का मामला।

26/07/2025

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पूर्व विधायक की जुवानी।

25/07/2025

पन्ना में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान: पत्रकार एकता मंच के बैनर तले पत्रकारो ने किया वृक्षारोपण।

*पन्ना*। पन्ना में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत, पत्रकार एकता मंच ने एक सराहनीय पहल की है। मंच के सदस्यों ने शासकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास क्रमांक-1 में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर पत्रकार एकता मंच के अध्यक्ष शिवकिशोर पाण्डेय, अजय द्विवेदी, टाइगर खान, युवा पत्रकार इदरीश मोहम्मद, सौरभ साहू और अन्य पत्रकार मौजूद रहे। उन्होंने छात्रावास की अधीक्षिका संघमित्रा और छात्राओं के साथ मिलकर उत्साहपूर्वक पौधे लगाए।
यह वृक्षारोपण कार्यक्रम "एक पेड़ मां के नाम" अभियान का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य लोगों को अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल के माध्यम से पत्रकार समुदाय ने न केवल पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, बल्कि छात्राओं को भी प्रकृति से जुड़ने और उसकी महत्ता समझने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि यह अन्य संगठनों और व्यक्तियों को भी ऐसे नेक कार्यों के लिए प्रेरित करेगा।

जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण पर्व का होगा आयोजन।अधिकारियों को सौंपा दायित्व।_____संस्कृति विभाग द्वारा इस वर्ष भी जिला प्रशा...
25/07/2025

जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण पर्व का होगा आयोजन।
अधिकारियों को सौंपा दायित्व।
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संस्कृति विभाग द्वारा इस वर्ष भी जिला प्रशासन के सहयोग से जन्माष्टमी के अवसर पर आगामी 16-17 अगस्त को श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण पन्ना में श्री कृष्ण पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर सुरेश कुमार ने श्री कृष्ण पर्व के लिए जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक चतुर्वेदी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के गरिमामय आयोजन के लिए पुलिस सहित अनुविभागीय दंडाधिकारी पन्ना, तहसीलदार पन्ना, मनरेगा परियोजना अधिकारी संजय सिंह परिहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमाशंकर मिश्रा, जनसंपर्क अधिकारी और थाना प्रभारी यातायात को जिम्मेवारी दी गई है। अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने सहित आमंत्रण पत्र वितरण, मंदिर प्रांगण में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, लाउडस्पीकर एवं प्रमुख चौराहों इत्यादि पर होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार तथा सुगम यातायात व पार्किंग व्यवस्था इत्यादि का दायित्व सौंपा गया है।

कोई नई बात नहीं हैं हर जगह ऐसे ही चल रहा हैं...अब समोसा घोटाला।संभाग के सबसे महंगे समोसे 40 रुपए का एक अनूपपुर जिले के ब...
24/07/2025

कोई नई बात नहीं हैं हर जगह ऐसे ही चल रहा हैं...

अब समोसा घोटाला।

संभाग के सबसे महंगे समोसे 40 रुपए का एक अनूपपुर जिले के बकेली गांव में 10 के समोसा का 40 रुपए रेट लगाकर ओवर राइटिंग करके सचिव ने कराया बिल पास।

24/07/2025

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अमानगंज तहसील में लोकायुक्त का छापा तहसील का लिपिक 2000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार

24/07/2025

तिवारी पिपरिया में पुलिस प्रशासन की गैर मौजूदगी में पशुओ को सुनाई समस्या।

24/07/2025
24/07/2025

कांग्रेस कार्यकर्त्ताओ ने तिवारी पिपरिया के आदिवासी मोहल्ला की सड़क में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओ ने अर्धनग्न होकर रोपी धान, पशुओ को पढ़कर सुनाया ज्ञापन।

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