24/03/2026
भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट को कैंसिल करने के नियमों में बदलाव किया है.
अब किसी ट्रेन के सोर्स स्टेशन से निकलने से 8 घंटे पहले अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. अगर 8 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल किया तो किराए का 50% ही रिफंड मिलेगा.
वहीं 24 से 72 घंटे के अंदर अगर टिकट कैंसिल किया तो केवल 75% पैसे वापस होंगे. जबकि डिपार्चर समय से 72 घंटे पहले अगर टिकट कैंसिल किया तो आपको केवल कैंसिलेशन चार्ज देना होगा.
पहले कितना पैसा कटता था?
पुराने नियमों के मुताबिक़, ट्रेन शुरू होने के 12 से 48 घंटे के बीच अगर कंफर्म टिकट कैंसिल होता तो किराए का 25% कटता था. अगर 4 से 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल होता है तो 50% पैसे कटते थे. 4 घंटे के अंदर कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलता था.
बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए नया नियम-
रेलवे के नए नियम के मुताबिक, अब ट्रेन के शुरू होने से 30 मिनट पहले तक यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं. इससे पहले बोर्डिंग स्टेशन चार्ट तैयार होने से पहले तक ही बदल सकते थे. यानी ट्रेन शुरू होने से 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता था.
ये नियम दो चरण (1 अप्रैल और 15 अप्रैल) में लागू किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इससे लोगों को अधिक रिफंड मिलने में आसानी होगी.
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