29/05/2024
बाघ की खाल बेचने निकले तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बालाघाट मध्य प्रदेश
दिनांक 27 मई 2024
बालाघाट मध्य प्रदेश पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाघ की खाल सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी उदल सिंह पिता मंगल सिंह परते निवासी ग्राम अरडी राजेन्द्र पन्द्रे निवासी ग्राम अरण्डी थाना गढी, किशोर कुमार पिता उकनलाल टेंभरे ग्राम सरेखा ने बताया कि वह बाघ की खाल बेंचने के इरादे से उन्होंने मार्च में इमली टोला के जंगल में जामापानी के रास्ते बिजली का करंट बिछाकर बाघ का शिकार किया था। रात के 3 बजे बाघ करेंट के तार में फसने पर मृत्यु हो गई। आरोपियों द्वारा बाघ को मारने के बाद जामापानी के नाले के ऊपर छुपा के रख दिया बबलू और अन्य आरोपियों द्वारा चाकू से खाल निकाली गई और जंगल की झाड़ियों में खाल को सुखाया गया।
गढ़ी थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से बाघ की खाल बेचने के लिए बालाघाट से नवेगांव होते हुए गोंदिया जा रहे है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राम गोगलई चौक गोंदिया मार्ग पर नाकाबंदी कर मोटर साइकिल सवार तीन आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर तलाशी ली तो उनके पास से एक बाघ की खाल बरामद हुई। पुलिस ने मोटर साइकिल सहित बाघ की खाल को जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,39,49 बी, 50, 51 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। किशोर कुमार पिता उकन लाल टेंभरे ग्राम सरेखा थाना बैहर जनपद बालाघाट वन विभाग में दैनिक वेतन पर चरेगाव नाका खटिया गेट मंडला वायरलेस ऑपरेटर के पद पर तैनात है।
एनवायरनमेंट वार्ता
(ज्योग्राफिक न्यूज)
www.environmentvarta.com