24/07/2025
सं. ईडीएन-एच(19)बी(1)6/2025-एप्टी.
स्कूल शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश
PHअत्यंत आवश्यक व्यक्तिगत ध्यान
स्कूल शिक्षा निदेशालय
को
दिनांकित
शिमला-171001
जुलाई, 2025
23 जुलाई 2025
1. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001
2. समस्त प्रधानाचार्य (विद्यालय) हिमाचल प्रदेश।
विषय:-
व्याख्याता (विद्यालय-नवीन) द्वारा कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाने के संबंध में।
ज्ञापन
मैं आपका ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिशानिर्देश- 01/2023 (अभिसरण और संसाधन साझाकरण के माध्यम से) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (शिक्षा) के पत्र संख्या पीएस/सचिव (शिक्षा)/11/2022 दिनांक 29 नवंबर, 2023 द्वारा जारी किए गए हैं और आगे आपको निदेशक, उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के पत्र दिनांक 29 नवंबर, 2023 द्वारा प्रसारित किए गए हैं और यह बताना चाहता हूँ कि इस निदेशालय के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि व्यवहार में, व्याख्याताओं (स्कूल-नए) के शिक्षण कार्य/निर्देश केवल ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों तक ही सीमित हैं। यह दृष्टिकोण न केवल संबंधित सेवा नियमों के विपरीत है, बल्कि संस्थानों के भीतर उपलब्ध मानव संसाधनों के प्रभावी उपयोग में भी बाधा डालता है। यह मामला कुछ समय से अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और इसलिए निदेशालय स्तर पर इसकी विस्तृत जांच की गई है।
भर्ती और पदोन्नति (आर एंड पी) नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार, 20 सितंबर, 2010 की अधिसूचना के तहत जारी किए गए और बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 19 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के तहत संशोधित किए गए, व्याख्याता (स्कूल-नए) प्लस वन और टू कक्षाओं के लिए स्नातकोत्तर स्तर के अपने विषय को पढ़ाने और कक्षा 6 से 10 तक स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए विषयों को पढ़ाने के लिए योग्य और नामित हैं। ऐसे शिक्षकों द्वारा उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों का उल्लेख करना भी उचित है कि वे "कक्षा 6 से 10 वीं तक उन विषयों को पढ़ाएंगे जो उन्होंने स्नातक स्तर पर पढ़े थे, स्नातकोत्तर स्तर पर उनके द्वारा अध्ययन किए गए विषय की प्लस वन और टू कक्षाओं के शिक्षण के अलावा, उन्हें एक महीने (प्रति सप्ताह) में शिक्षण के न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, बशर्ते उन्हें उस महीने के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा जिसके लिए उन्होंने प्रति सप्ताह शिक्षण के न्यूनतम मानदंडों को पूरा नहीं किया है।"
हिमाचल प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संहिता के अध्याय 2 (स्कूल प्रशासन) के पैरा 2.8.2 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के संबंधित प्रधानाचार्य, संस्था के प्रमुख होने के नाते, अपने प्रशासनिक अधिकार के भीतर किसी भी शिक्षक को अतिरिक्त शिक्षण जिम्मेदारियां सौंपने के लिए सशक्त हैं।
संस्थान की आवश्यकता के अनुसार, निचली कक्षाओं को पढ़ाने के लिए व्याख्याताओं (स्कूल-नए) की तैनाती, जहां भी आवश्यक हो, न केवल प्रशासनिक रूप से उचित है, बल्कि इन प्रावधानों के तहत अनिवार्य भी है।
इसके अलावा, शिक्षण व्यवस्था की ऐसी तर्कसंगत प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अधिदेश और उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित है, जो मिडिल (कक्षा VI-Vill) और माध्यमिक (कक्षा IX-XII) स्तरों में विषय शिक्षकों के उपयोग में लचीलेपन की परिकल्पना करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शैक्षणिक वितरण और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एकीकृत योजना और कुशल संसाधन उपयोग पर जोर देती है। यह स्पष्ट रूप से अंतर-कक्षा और अंतर-चरण शिक्षक तैनाती को भी प्रोत्साहित करती है, खासकर जहां विषय विशेषज्ञता उपलब्ध है लेकिन विभिन्न स्तरों पर असमान रूप से वितरित है। इसके अलावा, नीति शैक्षणिक अंतराल को पाटने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, जहाँ भी संभव हो, स्कूलों के बीच या परिसरों के भीतर संसाधन साझाकरण का समर्थन करती है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपको नियमों और संहिता के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने और नीति अभिसरण के व्यापक दृष्टिकोण का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। इस दृष्टिकोण को सक्रिय और आवश्यकता-आधारित तरीके से अपनाया और लागू किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षण जिम्मेदारियों के कठोर विभाजन से संस्थानों के सुचारू संचालन पर कोई असर न पड़े।
इन निर्देशों को सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में लाया जाए ताकि उनका कड़ाई से पालन किया जा सके। बिना पर्याप्त औचित्य के इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और प्रशासनिक जांच व कार्रवाई की जा सकती है।
इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सकती है।
(आशीष कोहली, आईएएस)
निदेशक
duratiot School Educa स्कूल शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश, शिमला-02
अंतिम संख्या एवं दिनांक:
23 जुलाई 2025
में कॉपी:-
ऊपरोक्त अनुसार
1. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02 को सूचनार्थ।
हिमाचल प्रदेश शिमला-17
2. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक (शाखा अधिकारी) को विद्यालय निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. इस निदेशालय की एसीआर शाखा, स्थापनाएं अर्थात ई-1, ई-2, ई-4 एवं ई-4 शाखा/गुणवत्ता प्रकोष्ठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. आईटी सेल, स्कूल शिक्षा निदेशालय को सूचनार्थ, इस अनुरोध के साथ कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
5. गार्ड फ़ाइल.
निदेशक
स्कूल शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश, शिमला-02