02/04/2025
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) मामलों की डीटीओ ने की जांच।
प्राइवेट विद्यालय जो सरकार द्वारा निबंधित है उस विद्यालय में कमजोर एवं अल्पकारी बच्चे का अध्ययन 25% मुफ्त में हो इस दिशा में जांच की गई।
शिवहर----शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह अधिनियम 4 अगस्त, 2009 को भारतीय संसद ने पारित किया था. यह अधिनियम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत आता है।
जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के निर्देश के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी सिमरन कुमारी के द्वारा सेंट्रल बैंक रोड स्थित संत पाल्स मिशन स्कूल में उक्त अधिनियम की जांच की है।
डीटीओ सिमरन कुमारी ने बताया है कि आरटीई अधिनियम के तहत, ये प्रावधान हैं कि
हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है।
वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान हैं।निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी।स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षक-छात्र अनुपात और गुणवत्ता मानकों के लिए सख्त मानदंड हैं।
जिला परिवहन पदाधिकारी सिमरन कुमारी ने बताया कि गैर-प्रवेश दिए गए बच्चे को उचित आयु कक्षा में प्रवेश मिलता है।छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर), भवन और अवसंरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मानदंड हैं।
आरटीई अधिनियम का मकसद है कि शिक्षा असमानता को खत्म करना।
सभी के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करना है।