24/04/2025
मालेगांव बम विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर को मौत की सजा दी जाए: NIA
BJP कि वर्तमान सांसद सहित 7 लोगों को बनाया गया था अपराधी।
Malegaon Blast Case: महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को बड़ा बम धमाका हुआ था. इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे. यह धमाका मुस्लिम बहुल इलाके में एक मस्जिद के पास हुआ था. इस मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उनके साथियों को दोषी बनाया था. हालांकि, बाद में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उनके साथियों को NIA ने क्लीन चिट दे दी थी. इसके बाद से ही NIA पर सवाल उठ रहे थे. अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी का रुख बदल गया है जांच एजेंसी ने मुंबई की एक कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आरोपियों को बेकसूर मानने की बात गलत है और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए.
कोर्ट से NIA ने की थी ये अपील
कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट करीब 1500 पन्नों की है, जिसमें सभी गवाहों और सबूतों का जिक्र है. कोर्ट ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें कुछ गवाहों को सजा से बचाने की मांग की गई थी. इस केस में साध्वी प्रज्ञा के साथ-साथ मेजर उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, कर्नल पुरोहित और कुछ दूसरे पर बम धमाके की साजिश रचने का इल्जाम है. पहले इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी और उसी ने साध्वी प्रज्ञा को मुख्य मुल्जिम बताया था. अब देखना होगा कि कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है, लेकिन एनआईए के बदले रुख ने इस केस को फिर से चर्चा में ला दिया है.
https://youtu.be/kUb1XWHD12A?si=ue_bUMLOpOkoUAcP