
16/09/2025
यातायात व्यवस्था को सुगम और सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह के दिशा निर्देशन पर एक विशेष समय सारणी बनाई गई है। जिसके अनुसार सुबह 7 से 11 और शाम को 5:00 से 9:00 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा जो सोमवार से पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। जिस संबंध में थाना प्रबंधक यातायात बहादुरगढ़ निरीक्षक महेश कुमार और आर एस ओ रविंद्र कुमार ने चिन्हित किए गए स्थानों पर लगा दिए हैं ताकि इससे वाहन चालकों को पहले ही पता चल जाए और उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े।
बहादुरगढ़ क्षेत्र में चिन्हित मार्ग इस प्रकार से हैं
1. रोहतक दिल्ली रोड राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 से बहादुरगढ़ में प्रवेश करने वाले मार्ग पर साखोंल गांव से पूर्व बराही मोड के बाद शहर बहादुरगढ़ में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
2. शहर बहादुरगढ़ से दिल्ली रोहतक रोड पर मेट्रो पिलर नंबर 804- 805 के बीच विवेकानंद नगर भीड़, आर जे हॉस्पिटल, एसआर सेंचुरी स्कूल बहादुरगढ़, ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल, सिटी मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़, मेट्रो स्टेशन शहर बहादुरगढ़ से शहर बहादुरगढ़ की तरफ प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा
3. बेरी रोड बाईपास फ्लाईवर के नीचे पीडीएम कॉलेज बहादुरगढ़, सेक्टर 2 बहादुरगढ़ से शहर बहादुरगढ़ में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा
4. शहर बहादुरगढ़ रोड बाईपास फ्लाईओवर के नीचे से ओमेक्स सिटी, आईसीसी बहादुरगढ़, बादली चुंगी सब्जी मंडी बहादुरगढ़ से शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा
5. बादली-बहादुरगढ़ रोड पर नया गांव बाईपास फ्लाईवर के नीचे से भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, बादली चुंगी बहादुरगढ़ से शहर बहादुरगढ़ की तरफ प्रवेश करने वाले मार्ग पर प्रतिबंध रहेगा।
6. नजफगढ़-बहादुरगढ़ रोड बायपास फ्लाईओवर के नीचे से बालाजी मंदिर हरदयाल पब्लिक स्कूल, बालोर चुंगी बहादुरगढ़ से शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा
7. खरखोदा बहादुरगढ़ रोड बीकानेर चौक, सरकारी हाई स्कूल बहादुरगढ़, नाहरा -नाहरी रोड बहादुरगढ़ से शहर बहादुरगढ़ की तरफ प्रवेश करने वाले मार्गों पर भी प्रतिबंध रहेगा
8. बहादुरगढ़ सिध्दिपुर रोड बाईपास फ्लावर के नीचे से गांव बालौर, तहसील कार्यालय बहादुरगढ़ न्यायालय परिषद बहादुरगढ़ एवं लघु सचिवालय बहादुरगढ़ से शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
*जाने किन को होगी आने जाने की अनुमति:-* पुलिस वाहन, दमकल वाहन, एम्बुलेंस, सेनाओ व अर्ध सैनिक बलों से संबंधित वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
रविवार को यह नियम लागू नहीं होगा। जिस संबंध में सभी थाना प्रबंधक चौकी प्रभारियों को आदेश दिए गए हैं यह नियम 15 सितंबर 2025 से प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए इन नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा का आनंद लें।
परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, त्योहारों, किसी विशेष परिस्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने व किसी आकस्मिक स्थिति के मध्य नजर आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।