02/07/2025
ऐसी सूचना मिल रही है कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड बरही में संचालित कई विद्यालयों के द्वारा चलाई जा रही स्कूल बसें बिना परमिट, बिना इंश्योरेंस एवं बिना वैध लाइसेंस के चल रहे हैं। ऐसे विद्यालयों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। जल्द ही *राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन* की ओर से सीबीएसई बोर्ड, शिक्षा विभाग एवं जिले के डीटीओ को लिखूंगा पत्र। संबंधित विद्यालय सुधार लाएं। 10 जुलाई तक सुधार में नहीं आने पर डिफॉल्टर स्कूली बसों की सूची जारी करूंगा। प्रमाण के साथ विभागीय पत्राचार करूंगा। क्योंकि बिना वैध कागजात के बसों के संचालन से स्कूली बच्चों एवं अभिभावकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जब बस की फीस मोटी रकम के तौर पर वसूली जाती है तो बस का कागजात भी दुरुस्त होनी चाहिए।
बिना एफिलेटेड एवं छोटे छोटे विद्यालयों के खिलाफ सरकार की दोहरी नीति एवं बड़े बड़े निजी विद्यालयों को बढ़ावा देने की कुंठित चाल चरित्र को बेनकाब करूंगा।
बच्चों की सुरक्षा, मानवाधिकार की रक्षा हमारा कर्तव्य
शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ हमारे मुहिम को आपकी सहयोग की अपेक्षा।
विनीत
कृष्णा प्रजापति
जर्नलिस्ट सह
प्रदेश अध्यक्ष
राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन, झारखंड