04/10/2026
*आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएं : जिला निर्वाचन अधिकारी*
*वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पंचायतीराज चुनाव के लिए समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश l*
*पंचायतीराज चुनाव-2026*
*प्रथम चरण के लिए 22 एवं द्वितीय चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान दल रवाना होंगे*
*-बाड़मेर जिले मंे पंचायतीराज चुनाव के लिए 1426 मतदान केन्द्र बनाए।*
*-नामांकन के समय आरओ एवं एआरओ कार्यालय मंे पांच लोगांे को आने की अनुमति होगी।*
*-जन प्रतिनिधियांे के निर्वाचन के उपरांत विजय जुलूस निकालने पर रोक रहेगी।*
बाड़मेर,04 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रिटर्निंग अधिकारियों एवं निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों को पंचायतीराज चुनाव संबंधित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए l उन्होंने आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए l
इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने
पंचायतीराज चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बाड़मेर जिले में दो चरणांे में पंचायतीराज आम चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि
मतदान करवाने के लिए प्रथम चरण में 22 एवं द्वितीय चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान दलांे की रवानगी होगी। इसके लिए 1426 मतदान केन्द्र बनाए गए है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्डपंच का निर्वाचन बैलेट पेपर से होगा। जबकि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन ईवीएम से होगा। उन्हांेने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम के तहत इस बार चुनाव लड़ने के लिए संतान संबंधित बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा संशोधित की गई है। इसके तहत जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपए तथा सरपंच के लिए 1 लाख रुपए अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में बायतू, आडेल, मांगता, गडरारोड़, रामसर, चौहटन, लीलसर, धनाऊ,सेड़वा एवं फागलिया पंचायत समिति की 419 एवं द्वितीय चरण में शिव,भियाड़,बाटाडू,बाड़मेर,बाड़मेर ग्रामीण, डूंगेरो का तला एवं विशाला पंचायत समिति की 206 ग्राम पंचायतांे के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होगा।
*नाम निर्देशन के लिए निर्धारित कार्यक्रमः* उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि जिला परिषद सदस्य पद के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नियम 58 के अंतर्गत निर्वाचन की लोक सूचना 8 अक्टूबर को जारी की जाएगी। सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्हांेने बताया कि 14 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की जाएगी एवं 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। नाम वापसी के समय समाप्ति के तुरंत बाद 15 अक्टूबर को चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य पदों के निर्वाचन के जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नियम 58 के अंतर्गत निर्वाचन की लोक सूचना प्रथम चरण के लिए 8 एवं द्वितीय चरण के लिए 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उनके मुताबिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर क्रमशः 13 एवं 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों प्रस्तुत करने का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक रहेगा। इसी तरह क्रमशः 14 एवं 17 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रांे की संवीक्षा होगी। जबकि प्रथम चरण के लिए 15 एवं द्वितीय चरण के लिए 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। नाम वापसी के समय समाप्ति के तुरंत बाद क्रमशः 15 एवं 19 अक्टूबर को चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि पंच एवं सरपंच पद के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नियम 23 सपठित 56 के अंतर्गत निर्वाचन की लोक सूचना प्रथम चरण के लिए 22 अक्टूबर तथा द्वितीय चरण के लिए 28 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उन्हांेने बताया कि पंच,सरपंच,पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यांे के मतदान एवं मतगणना के लिए प्रथम चरण के लिए 22 अक्टूबर तथा द्वितीय चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान दलांे की रवानगी होगी। पंच एवं सरपंच पद के लिए नामांकन प्रक्रिया क्रमशः 24 एवं 30 अक्टूबर को होगी। इनके लिए मतदान क्रमशः 25 एवं 31 अक्टूबर को प्रातः 7 से सांय 6 बजे तक होगा। जबकि उप सरपंच का चुनाव 26 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को होगा। उन्हांेने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यांे के लिए मतगणना 20 नवंबर को प्रातः 8 बजे से होगी। इसी तरह जिला प्रमुख के लिए 25 एवं उप जिला प्रमुख के लिए 26, प्रधान के लिए 27 एवं उप प्रधान के लिए 28 नवंबर को निर्वाचन होगा। इनके चुनाव के लिए संबंधित तिथि को प्रातः 10 बजे से बैठक होगी। इसके उपरांत 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रांे का प्रस्तुतीकरण,प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रांे की संवीक्षा, दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी, दोपहर 1 बजे के तत्काल उपरांत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियांे की सूची तैयार करने के साथ चुनाव चिन्हांे का आवंटन किया जाएगा। इसके उपरांत आवश्यक होने की स्थिति मंे दोपहर 3 से 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तत्काल उपरांत मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी।
*ई-पिक कार्ड नहीं होने पर 11 वैकल्पिक दस्तावेजः* उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र (ईपिक कार्ड) प्रस्तुत करना होगा। जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं हो तो वे चुनाव की घोषणा किए जाने से पूर्व में जारी 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबीजीरामजी),मनरेगा कार्ड, बैंकों,डाकघर की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड आदि सम्मिलित हैं।
*विजय जुलूस पर रहेगी रोकः* नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच लोग अनुमत होंगे। नामांकन के दौरान उम्मीदवार को किसी भी तरह की रैली के आयोजन की अनुमति नहीं होगी तथा रिटर्निंग अधिकारी,सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की सीमा में उम्मीदवार को जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम तीन, पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम दो एवं सरपंच पद के लिए अधिकतम एक गाड़ी लाने की अनुमति होगी। निर्वाचित प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान,पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों तथा पंच, सरपंच की ओर से निर्वाचन के परिणाम के पश्चात् विजय जुलूस निकाले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन एवं इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों की ओर से निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों के लिए जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख, पंचायत समिति सदस्य 1.50 लाख एवं सरपंच के लिए 1 लाख रूपए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है। इस खर्च का पूर्ण विवरण परिणामों की घोषणा के 15 दिन के भीतर विहित प्रारूप में जिला निर्वाचन अधिकारी बाड़मेर अथवा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।