Development of Sakarbasa

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हेल्लो:-⚖️✍️RTI कार्यकर्ता शमसुल हसन,ग्राम-पंचायत-सकरबासा, चेरियाबरियारपुर, बेगूसराय द्वारा सकरबासा पंचायत में वर्ष 2016...
23/02/2026

हेल्लो:-⚖️✍️
RTI कार्यकर्ता शमसुल हसन,ग्राम-पंचायत-सकरबासा, चेरियाबरियारपुर, बेगूसराय द्वारा सकरबासा पंचायत में वर्ष 2016 से 2021 तक सकरबासा पंचायत में लगाए गए स्ट्रीट लाइट की संख्या,राशि एवं कबीर अंत्येष्टि के लाभुकों की सूची की मांग का आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत BDO चेरियाबरियारपुर को दिया गया था,सूचना नही मिलने पर आवेदक शमसुल हसन ने ससमय प्रथम अपील का आवेदन डाला परंतु वहा से भी सूचना नही दिया गया ,उसके बाद आवेदक ने ससमय द्वितीय अपील बिहार राज्य सूचना आयोग के पास वर्ष 2022 में किया,जिसकी वाद संख्या A-6475/22 है,जिसकी सुनवाई जारी है,बिहार राज्य सूचना आयुक्त का शिकंजा कसता देख लोक सूचना प्राधिकार सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चेरियाबरियारपुर,बेगूसराय ने अपीलार्थी को आधिआधुरी सूचना उपलब्ध कराया और अपने प्रतिवेदन में ये कहा की पूर्व के पंचायत सचिव ने अपने प्रतिस्थानी पंचायत सचिव को प्रभार नही दिया।
उसके अगले सुनवाई को राज्य सूचना आयुक्त ने ये आदेश दिया कि जिस पंचायत सचिव के कार्यकाल में अभिलेख की हेराफेरी हुई है उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करें एवं अपीलार्थी को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराए,लेकिन इसके बावजूद भी पूर्व के पंचायत सचिव पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नही किया गया और अपीलार्थी को सिर्फ स्ट्रीट लाइट से सम्बंधित सूचना दिया गया और कबीर अंत्येष्टि से सम्बंधित लाभुकों की सूची नही दी गई।
05/02/26 के सुनवाई में बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने आयोग के निर्देश का अवहेलना पाया और लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर,बेगूसराय श्री निरंजन कुमार पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25000 /रू का अर्थदण्ड राज्य सूचना आयुक्त श्री ब्रजेश मेहरोत्रा द्वारा लगाया गया एवं साथ ही साथ लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को राज्य सूचना आयुक्त ने ये भी आदेश दिया है कि अपीलार्थी को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराते हुए पूर्व के पंचायत सचिव जिन्होंने अपना प्रभार अपने प्रतिस्थापित सचिव को नही दिया और जिसके कार्यकाल में अभिलेखों की हेराफेरी हुई है उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराते हुए अगली सुनवाई में उपस्थित होने को कहा गया है,सुनवाई की अगली तारीख 24/03/2026 निर्धारित की गई है।
ऐसे अर्थदण्ड इनसे पहले वाले BDO साहब प्रियतम सम्राट को होना चाहिए था,उनके समय मे 2 वर्ष से इस वाद की सुनवाई राज्य सूचना आयोग में जारी है, लेकिन RTI का अपना कानून है।।👇


Development of Sakarbasa
Bhagwan Prasad Sinha
Kamal Kumar Monika Kumari Vijay Kumar Mahto Jwālā Yädäv Shamsul Hassan Heeralal Kumar अपना चेरीया बरियारपुर Dr-Chandan Sarpanch

16/02/2026

⚜️ आरटीआई एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कानूनी कार्यवाही ⚜️

RTI मे भी FIR दर्ज हो सकती है अगर सही कानूनी प्रकिया अपनाये तो।

* FIR / शिकायत – RTI उल्लंघन और धमकी -

प्रेषक / शिकायतकर्ता :
नाम : [आपका नाम]
पता : [आपका पूरा पता]
संपर्क : [मोबाइल / ईमेल]
प्रति,
थाना अधिकारी,
[पुलिस स्टेशन का नाम],
[शहर / जिला], [राज्य]

विषय : लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा RTI अधिनियम का उल्लंघन एवं धमकी के संबंध में शिकायत।

महोदय,
मैं, [आपका नाम], यह शिकायत/एफआईआर लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी के खिलाफ प्रस्तुत कर रहा हूँ। विवरण निम्नानुसार है :

1. सूचना न देने का उल्लंघन
दिनांक [DD/MM/YYYY] को RTI आवेदन संख्या [RTI नंबर] प्रस्तुत किया गया।
लोक सूचना अधिकारी ने समय पर या उचित जानकारी नहीं दी।
यह RTI Act धारा 7(2) का उल्लंघन है।
संबंधित BNS धारा 198 (Public servant disobeying law) के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।

2. झूठी / भ्रामक जानकारी देने की स्थिति -
लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर झूठी / अधूरी जानकारी प्रदान की।
इसके लिए BNS धाराएँ 199, 201, 318, 336, 340 लागू की जाएँ।

3. प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय न करना :
दिनांक [DD/MM/YYYY] को प्रथम अपीलीय अपील दायर की गई।
अधिकारी ने समय पर निर्णय नहीं दिया।
BNS धारा 198 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाए।

4. गैरहाजिरी / सूचना देने से मना करना :
सुनवाई के दौरान या बाद में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई।
इसके लिए BNS धारा 198 / 199 लागू हो।

5. निर्णय के बावजूद सूचना न देना :
निर्णय के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
BNS धारा 198 / 318 के तहत कार्रवाई की जाए।

6. धमकी / उत्पीड़न :
लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को धमकाया गया।
संबंधित अपराध के लिए BNS Threat / Intimidation clauses के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए।

7. न्यायिक प्रमाण और हवाले -
* मुंबई हाई कोर्ट विवेक विष्णु पेंट कुलकर्णी बनाम महाराष्ट्र राज्य – RTI जवाब न देने पर FIR दर्ज करने के निर्देश।

* मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग :
सूचना न देने वाले अधिकारी पर ₹15,000 जुर्माना।

* उत्तर प्रदेश का केस : तहसीलदार पर ₹25,000 जुर्माना।

* दिल्ली हाई कोर्ट :
RTI दंडात्मक कार्रवाई केवल सूचना आयोग द्वारा।

सुप्रीमकोर्ट : सूचना आयोगों में रिक्त पद भरना अनिवार्य।

• संलग्नक -
RTI आवेदन की प्रतिलिपि,
प्रथम अपीलीय अपील की प्रतिलिपि,
प्राप्त / नहीं मिली जानकारी का प्रमाण,
धमकी / नोटिस का कोई भी साक्ष्य।
दिनांक : [DD/MM/YYYY]
स्थान : [शहर / जिला]
शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर : _
और नाम : [आपका नाम]।

अरविंद भट्ट जी की पोस्ट है।

16/02/2026

आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता,
आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता।

कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर
आदमी मर जाता है।

उदय प्रकाश

सकरबासा पंचायत में "बाल सांसद के बाल बटुआ" व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन एवं सदस्यों ने आज 12/02/2026 को PM श्री मध्यविद्यालय...
12/02/2026

सकरबासा पंचायत में "बाल सांसद के बाल बटुआ" व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन एवं सदस्यों ने आज 12/02/2026 को PM श्री मध्यविद्यालय,सकरबासा के बाल सांसद से मिलकर उपरोक्त ग्रुप में जनवरी महीने में बाल बटुआ के लिये जमा कुल 3200 रुपये बाल सांसद को दिया। बाल सांसद के बाल बटुआ ग्रुप के एडमिन-सह-संयोजक राकेश कुमार मंत्री जी के अगुआई में बाल बटुआ ग्रुप के सदस्य गोविन्द कुमार यादव जी एवं मिथिलेश मांझी जी आज विद्यालय जाया गया।

बाल बटुआ ग्रुप के 5 एडमिन/संयोजक इस प्रकार हैं.👇

(1).सुनील कुमार सुमन जी
Mob.9973465869

(2).चंदन कुमार पासवान जी
Mob.7053539911

(3).राकेश कुमार मंत्री जी
Mob.9162987398

(4).मृत्युंजय कुमार यादव जी
Mob.9199995505

(5). शमसुल हसन
Mob.9631418191

जनवरी महीने में "बाल सांसद के बाल बटुआ" ग्रुप के माध्यम से सहयोग देने वाले सदस्यो एवं गणमान्य लोंगो की सूची नीचे दी जा रही है।👇👇

31/01/2026 को सकरबासा पंचायत के एक युवक  चन्दन कुमार महतो जी विद्यालय जाकर बाल सांसद के बाल बटुआ के लिये प्राधानाध्यापक ...
12/02/2026

31/01/2026 को सकरबासा पंचायत के एक युवक चन्दन कुमार महतो जी विद्यालय जाकर बाल सांसद के बाल बटुआ के लिये प्राधानाध्यापक श्री बालमुकुंद झा सर को 500 रुपये का सहयोग दिया,पंचायत को चन्दन कुमार महतो जैसे युवकों की जरूरत है।💓💐💖🌹🌹

12/02/2026

हेल्लो
सकरबासा🙏

आदर्श मध्यविद्यालय,मोहनपुर,बेगूसराय या चेरियब या बीहट या इस तरह के अन्य विद्यालयों का शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक चमक,धमक,प्रगति,विकास कैसे हुआ??? ऐसे आपलोंगों को फॉरवर्ड क्षेत्र में अनगिनत सरकारी विद्यालय मिल जायेंगे लेकिन बैकवर्ड क्षेत्र के एक भी विद्यालय ऐसा देखना दुर्लभ हो जाता है।आखिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्षेत्र में इतना बड़ा अंतर क्यो होता है???
एक वीडियो और फोटो से माध्यम से अंतर आपलोग खुद देख सकते है,जहा तक वीडियो में देखा जा सकता है की कैसे ग्रामीणों के सहयोग से आखिर मोहनपुर आदर्श विद्यालय हो गया,,उस वीडियो में आपलोग ग्रामीणों की भूमिका,प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों की भूमिका,छात्र/छात्राओं की भूमिका को समझ सकते है,इस वीडियो में बाल सांसद के बाल बटुआ की भी अहम भूमिका दिखाई गई है,तो चलिए पहले वीडियो देखिये....👇👇

सकरबासा पंचायत की जनता आंखे खोलकर कर देखे की कैसे पंचायत मोहनपुर,बेगूसराय के वासियों ने अपने विद्यालय को क्या क्या दान द...
12/02/2026

सकरबासा पंचायत की जनता आंखे खोलकर कर देखे की कैसे पंचायत मोहनपुर,बेगूसराय के वासियों ने अपने विद्यालय को क्या क्या दान देकर आदर्श विद्यालय बना दिया है और आपलोंगों आज तक अपने सकरबासा पंचायत के सभी विद्यालयों के लिये क्या किया है??...👇👇

हेल्लो        वर्ष 2025 में विद्यालय के जीर्णोधार एवं शौचालय निर्माण में व्याप्त भ्रस्टाचार मामले का PGRO के द्वितीय अपी...
08/02/2026

हेल्लो
वर्ष 2025 में विद्यालय के जीर्णोधार एवं शौचालय निर्माण में व्याप्त भ्रस्टाचार मामले का PGRO के द्वितीय अपील की सुनवाई प्रधान शिक्षा सचिव,पटना,बिहार के कार्यालय में 11/2/26 को 2:30 PM होना है।
सकरबासा में कोई वास्तविक शिक्षाप्रेमी है जो इस सुनवाई में उपस्थित होकर प्रधान शिक्षा सचिव महोदय को साक्ष्य के रूप में फोटो एवं वीडियो दिखाये?? ताकि भविष्य में सकरबासा पंचायत के किसी भी विद्यालय में किसी भी निर्माण कार्य मे कोई भी ठेकेदार अनियमित निर्माण कार्य करने में हजार बार सोचें....👇👇

01/02/2026

क्या इस बैठक का कोई निष्कर्ष निकलेगा या इसे राजनीतिक बैठक मान लिया जाए??
31/01/25 को उच्च विद्यालय सकरबासा में प्रधानाध्यापक श्री मायाराम चौधरी सर ने एक आपातकालीन बैठक बुलाये थे,मामला ये था कि दो तीन दिन पहले शिक्षा विभाग बेगूसराय से कुछ अधिकारी आये हुए थे।बिहार बोर्ड के द्वारा हरेक बारहवीं तक के विद्यालय में 52 फिट लंबा और लगभग 32 फिट चौड़ा प्रयोगशाला भवन बनाने का योजना है,इसी सिलसिले में अधिकारी लोग विद्यालय दो तीन दिन पहले आये थे,जमीन का NOC प्राधानाध्यापक सर को देना है,लेकिन प्रधानाध्ययपक सर को पता है कि इस विद्यालय की जमीन राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री नही है,अगर वो NOC देंगे तो फंस जायेंगे, इसलिये आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी ,उसी बैठक का वीडियो पोस्ट एक ग्रामीण युवा ने फेसबुक पर शेयर किया है।

बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु पर आम सहमति बनी है,,,

(1).राज्यपाल के नाम से 5 कट्ठा 10 धुर जमीन अतिशिघ्र रजिस्ट्री करवाया जाए।
(2).अतिशिघ्र अमीन बुलाकर विद्यालय की जमीन मापी कराई जाय।
(3).विद्यालय का रास्ता का भूस्वामी से बात कर बनावाया जाय।

इस बैठक में उपस्थित कुछ लोग 2012 में विद्यालय की जमीन जो कि सकरबासा पंचायत के ग्रामीणों के चंदे के पैसे से राज्यपाल के नाम की जगह अपने अपने नाम से जमीन रजिस्ट्री करा लिए लेकिन आजतक वो जमीन राज्यपाल के नाम से नही कर रहे है,वास्तविक भुदाता भी राज्यपाल के नाम से जमीन नही कर रहे है,,,इन्ही लोंगो की वजह से विद्यालय के रास्ते,चाहरदीवारी एवं अन्य विकास का पेंच अटका पड़ा है।🤔

31/01/2026

क्या इस बैठक का कोई निष्कर्ष निकलेगा या इसे राजनीतिक बैठक मान लिया जाए??
आज उच्च विद्यालय सकरबासा में प्रधानाध्यापक श्री मायाराम चौधरी सर ने एक आपातकालीन बैठक बुलाये थे,मामला ये था कि दो तीन दिन पहले शिक्षा विभाग बेगूसराय से कुछ अधिकारी आये हुए थे।बिहार बोर्ड के द्वारा हरेक बारहवीं तक के विद्यालय में 52 फिट लंबा और लगभग 32 फिट चौड़ा प्रयोगशाला भवन बनाने का योजना है,इसी सिलसिले में अधिकारी लोग विद्यालय दो तीन दिन पहले आये थे,जमीन का NOC प्राधानाध्यापक सर को देना है,लेकिन प्रधानाध्ययपक सर को पता है कि इस विद्यालय की जमीन राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री नही है,अगर वो NOC देंगे तो फंस जायेंगे, इसलिये आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी ,उसी बैठक का वीडियो पोस्ट एक ग्रामीण युवा ने फेसबुक पर शेयर किया है।

बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु पर आम सहमति बनी है,,,

(1).राज्यपाल के नाम से 5 कट्ठा 10 धुर जमीन अतिशिघ्र रजिस्ट्री करवाया जाए।
(2).अतिशिघ्र अमीन बुलाकर विद्यालय की जमीन मापी कराई जाय।
(3).विद्यालय का रास्ता का भूस्वामी से बात कर बनावाया जाय।

इस बैठक में उपस्थित कुछ लोग 2012 में विद्यालय की जमीन जो कि सकरबासा पंचायत के ग्रामीणों के चंदे के पैसे से राज्यपाल के नाम की जगह अपने अपने नाम से जमीन रजिस्ट्री करा लिए लेकिन आजतक वो जमीन राज्यपाल के नाम से नही कर रहे है,वास्तविक भुदाता भी राज्यपाल के नाम से जमीन नही कर रहे है,,,इन्ही लोंगो की वजह से विद्यालय के रास्ते,चाहरदीवारी एवं अन्य विकास का पेंच अटका पड़ा है।🤔

31/01/2026

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मैंने 29/11/25 को सकरबासा पंचायत के वार्ड 04 में नाले निर्माण में मौतनुमा स्लोप पर पंचायत सचिव का ध्यानाकर्षण उपरोक्त लिंक पोस्ट के माध्यम से किया था।
जनवरी 2026 में सचिव साहब ने मौतनुमा स्लोप को सही करवा दिये है।इसलिये आपलोग भी अपने अपने क्षेत्र और टोले मुहल्ले में गलत निर्माण कार्य पर थोड़ा ध्यान देंगे तो बदलाव जरूर होगा,गलत करने वाले को कोई रोकता,टोकता नही है,इसलिये वो गलत पर गलत करते चला जाता है।

15/12/25 को जागरण पंचायत क्लब,सकरबासा के सदस्यों एवं ग्रामीणों की बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु को 18/12/25 को दैनिक जागरण सम...
21/12/2025

15/12/25 को जागरण पंचायत क्लब,सकरबासा के सदस्यों एवं ग्रामीणों की बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु को 18/12/25 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में खबर को प्रमुखता से बनाया गया।सकरबासा पंचायत के जनहित के मुद्दे को पर विचार करने लिये जागरण पंचायत क्लब सकरबासा के सभी सदस्य एवं ग्रामीण धन्यवाद के पात्र है।💓🙏✍️

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