23/02/2026
हेल्लो:-⚖️✍️
RTI कार्यकर्ता शमसुल हसन,ग्राम-पंचायत-सकरबासा, चेरियाबरियारपुर, बेगूसराय द्वारा सकरबासा पंचायत में वर्ष 2016 से 2021 तक सकरबासा पंचायत में लगाए गए स्ट्रीट लाइट की संख्या,राशि एवं कबीर अंत्येष्टि के लाभुकों की सूची की मांग का आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत BDO चेरियाबरियारपुर को दिया गया था,सूचना नही मिलने पर आवेदक शमसुल हसन ने ससमय प्रथम अपील का आवेदन डाला परंतु वहा से भी सूचना नही दिया गया ,उसके बाद आवेदक ने ससमय द्वितीय अपील बिहार राज्य सूचना आयोग के पास वर्ष 2022 में किया,जिसकी वाद संख्या A-6475/22 है,जिसकी सुनवाई जारी है,बिहार राज्य सूचना आयुक्त का शिकंजा कसता देख लोक सूचना प्राधिकार सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चेरियाबरियारपुर,बेगूसराय ने अपीलार्थी को आधिआधुरी सूचना उपलब्ध कराया और अपने प्रतिवेदन में ये कहा की पूर्व के पंचायत सचिव ने अपने प्रतिस्थानी पंचायत सचिव को प्रभार नही दिया।
उसके अगले सुनवाई को राज्य सूचना आयुक्त ने ये आदेश दिया कि जिस पंचायत सचिव के कार्यकाल में अभिलेख की हेराफेरी हुई है उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करें एवं अपीलार्थी को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराए,लेकिन इसके बावजूद भी पूर्व के पंचायत सचिव पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नही किया गया और अपीलार्थी को सिर्फ स्ट्रीट लाइट से सम्बंधित सूचना दिया गया और कबीर अंत्येष्टि से सम्बंधित लाभुकों की सूची नही दी गई।
05/02/26 के सुनवाई में बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने आयोग के निर्देश का अवहेलना पाया और लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर,बेगूसराय श्री निरंजन कुमार पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25000 /रू का अर्थदण्ड राज्य सूचना आयुक्त श्री ब्रजेश मेहरोत्रा द्वारा लगाया गया एवं साथ ही साथ लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को राज्य सूचना आयुक्त ने ये भी आदेश दिया है कि अपीलार्थी को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराते हुए पूर्व के पंचायत सचिव जिन्होंने अपना प्रभार अपने प्रतिस्थापित सचिव को नही दिया और जिसके कार्यकाल में अभिलेखों की हेराफेरी हुई है उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराते हुए अगली सुनवाई में उपस्थित होने को कहा गया है,सुनवाई की अगली तारीख 24/03/2026 निर्धारित की गई है।
ऐसे अर्थदण्ड इनसे पहले वाले BDO साहब प्रियतम सम्राट को होना चाहिए था,उनके समय मे 2 वर्ष से इस वाद की सुनवाई राज्य सूचना आयोग में जारी है, लेकिन RTI का अपना कानून है।।👇
Development of Sakarbasa
Bhagwan Prasad Sinha
Kamal Kumar Monika Kumari Vijay Kumar Mahto Jwālā Yädäv Shamsul Hassan Heeralal Kumar अपना चेरीया बरियारपुर Dr-Chandan Sarpanch