08/08/2026
*प्रेस नोट*
*जनपद भदोही*
*दिनांक-08.08.2026*
*🚨 भदोही पुलिस की त्वरित कार्रवाई का असर—48 घंटे में एचबीआई बिग बाजार चोरी का सफल अनावरण,01 शातिर चोर गिरफ्तार; चोरी की रकम, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।*
*घटना का संक्षिप्त विवरण:-*
दिनांक 05/06-08-2026 की रात्रि में गोपीगंज कस्बा स्थित कपड़ा व्यवसाई हेलाल अहमद निवासी गोपीगंज के (एच0बी0आई0 बिग बाजार) कपड़े की दुकान का शटर चाड़कर अज्ञात चोरों द्वारा गल्ले से रुपए चोरी कर लिए गए थे। प्राप्त सूचना पर मु0अ0सं0 331/26 धारा 305(ए)/331(4) बी0एन0एस0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित की गई।
*गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण:-*
*श्री अभिनव त्यागी,* पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में *श्री शुभम अग्रवाल* , अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण तथा *श्री चमन सिंह चावङा* क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-331/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस* से संबंधित एचबीआई बिग बाजार कपड़ा दुकान में हुई चोरी की घटना का मात्र 48 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त रिंकू पुत्र श्याम धर मौर्या को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की *शेष रकम ₹920/- के सिक्के, एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद* किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई।
*गिरफ्तारी का विवरण:-*
दिनांक 08.08.2026 को थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अपराधियों की तलाश में झिरिया पुल के नीचे जी.टी. रोड क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 05/06.08.2026 की रात्रि में एचबीआई बिग बाजार कपड़ा दुकान में चोरी करने वाला व्यक्ति काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल से काली मंदिर, पिज्जा गार्डन की ओर से जी.टी. रोड की तरफ आ रहा है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई तथा काली मंदिर, मिर्जापुर रोड के पास संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोककर पूछताछ करने एवं तलाशी लेने पर अभियुक्त की कमर से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अलग-अलग पन्नियों में रखे ₹920/- के सिक्के बरामद हुए। अभियुक्त मोटरसाइकिल के वैध अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस कारण वाहन को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-*
रिंकू पुत्र श्याम धर मौर्या निवासी- ग्राम महतुआ, थाना औराई, जनपद भदोही। उम्र- लगभग 38 वर्ष।
*बरामदगी का विवरण:-*
₹920 नगद (चोरी के रुपयों में से बरामद सिक्के)।
01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
घटना में प्रयुक्त काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल (धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज)
*पूछताछ में महत्वपूर्ण खुलासा-* -
पूछताछ में अभियुक्त रिंकू ने स्वीकार किया कि उसने दिनांक 05/06.08.2026 की रात्रि में कस्बा गोपीगंज स्थित एचबीआई बिग बाजार कपड़ा दुकान का शटर तोड़कर काउंटर में रखे लगभग ₹1200/- चोरी किए थे। चोरी की गई धनराशि में से कुछ रुपये खर्च हो गए थे तथा शेष ₹920/- के सिक्के उसके कब्जे से बरामद हुए।अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से उक्त अवैध तमंचा अपने पास रखता था तथा दिनांक 08.08.2026 को पुनः चोरी करने की नीयत से गोपीगंज आया था, लेकिन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद अवैध तमंचा एवं कारतूस के संबंध में वह कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियुक्त की निशानदेही एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह पुलिस एवं आमजन की पहचान से बचने के उद्देश्य से अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग वेशभूषा एवं हुलिया अपनाकर रेकी करता था तथा मौका मिलने पर रात्रि के समय चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। घटना के बाद वह तत्काल अपना पहनावा एवं हुलिया बदलकर सामान्य व्यक्ति की तरह क्षेत्र से निकल जाता था, जिससे उसकी पहचान न हो सके।अभियुक्त ने बताया कि वह आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से रात्रि के समय बंद दुकानों की तलाश करता था। तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से अभियुक्त की जनपद में घटित अन्य चोरी की घटनाओं में भी संलिप्तता के महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा गहनता से जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी की कार्यवाही की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से कराई गई तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया
*पंजीकृत अभियोग:-*
थाना गोपीगंज पर मु0अ0सं0 331/26 धारा 305(ए)/331(4) बी0एन0एस0 व 3/25 A.Act एवं बढ़ोतरी धारा 317(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-*
उ0नि0 शशांक बाजपेई,हे0का0 मिथिलेश सिंह,का0 सुनील वर्मा,रि0का0 शीलू गुप्ता