23/01/2026
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में
10 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा,
एस.एस.ओ. के माध्यम से करें आवेदन
भीलवाड़ा/ राज्य में युवाओ को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी, CGTMSE Fee का पुनर्भरण कराये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजागार योजना 11 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2029 तक प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम में विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागात पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है।
पात्रता की शर्ते
1. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होगीं।
2. एच.यू.एफ सोसायटी, भागीदारी फर्म, एल.एल.पी.फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवष्यक होगा एवं संस्थान का 51 प्रतिषत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य होगा।
योजना अन्तर्गत अपात्र
1. ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान/बैंक का डिफाल्टर या दोषी हो।
2. वाणिज्य परिवहन वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 15 लाख रू. से अधिक हो।
3. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद/गतिविधिया।
4. खनन, रियल स्टेट संबंधी गतिविधियां।
5. अलाभकारी संस्थाओं यथा एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधिया।
ऋणदात्री संस्थाएं
राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, सिडबी, अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक एवं सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक।