11/12/2025
सोशल मीडिया पर सीआईटीयू ( CITU) दिल्ली द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नए लेबर कोड के तहत फैक्ट्री श्रमिकों के लिए विश्राम काल और स्प्रेडओवर फैक्ट्री मालिक निर्धारित करेंगे। फैक्ट्री मालिक मजदूरों को 12 घंटे रहने को मजबूर करेंगे, किंतु केवल 8 घंटे का ही वेतन देंगे।
❌ यह दावा #फर्जी है।
✅ के अनुसार फैक्ट्री श्रमिकों के लिए विश्राम काल और स्प्रेडओवर निर्धारित करने का अधिकार संबंधित शासन के पास है। फैक्ट्री मालिक के पास यह अधिकार नहीं है।
✅ के तहत ओवरटाइम करने पर श्रमिकों को दुगुना पैसा देना होगा। ओवरटाइम के लिए श्रमिक की सहमति अनिवार्य है।
▶️ संपूर्ण विवरण पढ़िए यहाँ - https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192803®=3&lang=2
⚠️ कृपया श्रम संहिताओं से संबंधित प्रामाणिक जानकारी हेतु केवल आधिकारिक स्त्रोतों पर ही विश्वास कीजिए।