02/12/2025
राजस्थान सरकार द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायतों के प्रथम चुनाव के लिए एक विशेष प्रावधान अधिसूचित किया गया है।
इसके अनुसारः - जिन नवसृजित ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति (SC) के मतदाता 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहाँ प्रथम चुनाव में सरपंच का पद SC वर्ग हेतु आरक्षित रहेगा।
यह व्यवस्था केवल प्रथम चुनाव तक सीमित रहेगी। - द्वितीय चुनाव से पुनः पूर्ववर्ती रोस्टर प्रणाली ही लागू होगी।
यह प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 12(6) के तहत अधिसूचित किया गया है।
@हाइलाइट