16/10/2025
चक्रधरपुर क्षेत्र के विभिन्न मिठाई दुकानों, होटलों, ठेला खोमचा एवं राशन दुकानों का औचक निरीक्षण
*गुरुवार,16 अक्टूबर 2025*
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आज पश्चिमी सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री धनेश्वर हेम्ब्रम के द्वारा चक्रधरपुर क्षेत्र के विभिन्न मिठाई दुकानों, होटलों, ठेला खोमचा एवं राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिठाई दुकानों से कलाकंद एवं सैंडविच स्वीट का नमूना जांच हेतु संग्रह किया गया, जिसे जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न दुकानों में इस्तेमाल किए जा रहे लड्डू, हल्दी, समोसा, आलू चोप, सब्जी मसाला इत्यादि में अखाद्य रंगों की जांच की गई, साथ ही इस्तेमाल किये जा रहे तेल की जांच फ्राइंग तेल मॉनिटर से की गई। जांच में मानक अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण लगभग 7 लीटर तेल नष्ट करवाया गया। निरीक्षण के क्रम में सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र एवं स्वच्छता मानकों की जांच की गई। सभी संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे अज्ञात स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग मिठाई या खाद्य पदार्थों के निर्माण में न करें तथा स्वीकृत एवं प्रमाणित सामग्री का ही उपयोग करें। स्ट्रीट फूड वेंडर्स को खाद्य सामग्री को ढककर रखने, स्वच्छ पानी का उपयोग करने तथा अपने स्टॉल एवं कार्यस्थल की सफाई बनाए रखने का निर्देश दिया गया। मिठाई दुकानों, रिटेलर को यह सुनिश्चित करने हेतु कहा गया कि सभी उत्पाद लेबलयुक्त (Labelled) एवं वैधता अवधि (Expiry Date) के साथ ही विक्रय किए जाएँ। बिना लेबल वाले या संदेहास्पद उत्पादों की बिक्री नहीं की जाए। बिना लेवल वाले मसाला पाए जाने के कारण माहेश्वरी जनरल स्टोर एवं श्री घर गृहस्ती को नोटिस जारी किया गया। सभी मिठाई दुकानों, होटलों एवं ठेला वालों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया एवं गुणवत्ता युक्त सामग्री का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
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*● To reach Police, Fire & Medical Services, Dial- 112*
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*Team PRD West Singhbhum, Chaibasa*
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