30/10/2025
संपत्ति स्वयं सत्यापित करने से मिलेगा मालिकाना अधिकार व वित्तीय सुरक्षा - महाबीर प्रसाद
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी की 118158 संपत्तियां सत्यापित, 54.63 प्रतिशत के साथ प्रदेश में पहला स्थान
प्रॉपर्टी सत्यापित कराने से सुरक्षित रहेगी मालिक की संपत्ति, लोग करें सहयोग
- नगर निगम के तीनों कार्यालयों में अपनी संपत्ति स्वयं सत्यापित करवा सकते है संपत्ति मालिक
यमुनानगर महबूब सैफ़ी/ नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने कहा कि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार के रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित प्रयोग के भवन एवं भू संपत्तियों को स्वयं सत्यापित कराना सरकार ने आवश्यक कर दिया है। संपत्ति स्वयं सत्यापित कराने से वह एनडीसी पोर्टल पर लॉक हो जाएगी। प्रॉपर्टी मालिक के अलावा उसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख पाएगा और न उसमें बदलाव कर सकेगा। संपत्ति स्वयं सत्यापित करने से प्रॉपर्टी मालिक को उसका मालिकाना अधिकार व वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। लाल डोरे में स्थित संपत्ति को स्वयं सत्यापित करने उपरांत ही संपत्ति मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसलिए सभी संपत्ति मालिकों से अपील है कि वे अपनी संपत्ति को स्वयं सत्यापित कराएं। संपत्ति सत्यापित करने से जहां उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी। वहीं, उनकी प्रॉपर्टी आईडी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। प्रॉपर्टी मालिक प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से भी बच जाएगा। अभी तक नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र की 216272 में से 118158 संपत्तियां सत्यापित हो चुकी है। 54.63 प्रतिशत संपत्तियां सत्यापित करने के साथ नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी प्रदेश में पहले स्थान पर है। शत प्रतिशत संपत्तियां सत्यापित करने के लिए नगर निगम कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों की संपत्तियां सत्यापित कराने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा निगम के तीनों कार्यालयों में बने नागरिक सुविधा केंद्रों पर भी लोगों की संपत्तियां सत्यापित कराने का कार्य किया जा रहा है।
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प्रदेश के नगर निगमों में अब तक सत्यापित हुई संपत्तियों का ब्यौरा
-नगर निगम : कुल संपत्तियां - सत्यापित - प्रतिशत
यमुनानगर - 216272 - 118158 - 54.63
पानीपत - 181971 - 98941 - 54.37
हिसार - 155479 - 77858 - 50.07
मानेसर -169864 - 79961 - 47.07
पंचकुला - 104136 - 43044 - 41.33
रोहतक - 219548 - 84987 - 38.70
करनाल - 171263 - 65564 - 38.28
अंबाला - 126404 - 37439 - 29.61
गुरुग्राम - 708389 - 208930 - 29.49
फरीदाबाद -732380 - 212725 - 29.04
सोनीपत - 198926 - 48954 - 24.60
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प्रॉपर्टी स्वयं सत्यापित कराने के मुख्य फायदे -
- संपत्ति सत्यापित कराने से वह लॉक हो जाएंगी। संपत्ति मालिक के सिवा कोई अन्य व्यक्ति उसे देख नहीं पाएगा और न ही उसमें कोई बदलाव कर सकेगा। इससे प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी।
- स्वयं सत्यापन करने से कानूनी रूप से मालिक को संपत्ति के मालिकाना अधिकार व वित्तीय सुरक्षा मिलती है। क्योंकि स्वयं सत्यापन मालिक की संपत्ति का निवेश और परिसंपत्ति के रूप में कार्य करता है।
- लाल डोरे में स्थित संपत्तियों को स्वयं सत्यापित कराने से नगर निगम द्वारा भू एवं भवन स्वामियों को संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते है। जिससे न केवल भू एवं भवन पर काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक की प्राप्ति होती है, बल्कि भू व भवन के क्रम एवं विक्रय एवं पट्टानामा हेतू पंजीकरण करवाने में कोई बाधा नहीं आती।
- स्वयं सत्यापित संपत्ति का विक्रय करना अधिक आसान हो जाता है। क्योंकि क्रेता को यह जानकारी मिल जाती है कि वह सत्यापित संपत्ति की खरीद कर रहा है और संपत्ति का पंजीकरण करना भी आसान हो जाता है। - संपत्ति कर पर समय समय पर सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ केवल उन्हीं संपत्ति मालिकों को मिलता है, जिनकी संपत्ति स्वयं सत्यापित है।
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ऐसे करें अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित -
अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित करने के लिए प्रॉपर्टी मालिक सबसे पहले यूएलबी हरियाणा की साइट पर जाए। यदि प्रथम उपभोक्ता है तो पंजीकरण करें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करके वेबसाइट खोले। इसके बाद वेबसाइट पर आपको अपनी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। यहां अपनी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें। प्रॉपर्टी आईडी खुलते ही यहां आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित सभी विवरण पदर्शित होंगे। जैसे ही नाम, प्लाट का आकार, क्षेत्रफल, मोबाइल नंबर, भवन का प्रकार आदि। यदि सभी विवरण सही है तो विवरण सत्यापित करें पर क्लिक करें। इससे आपकी संपत्ति सत्यापित हो जाएगी। यदि विवरण में कोई त्रुटि है तो आप नहीं पर क्लिक करें और फिर सुधार के लिए दस्तावेज सहित आपत्ति दर्ज करें। यदि प्रॉपर्टी मालिक स्वयं आईडी सत्यापित करने में सक्षम नहीं है तो वह निगम के तीनों कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी के काउंटरों पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित करवा सकते है।
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खाली प्लाट मालिक निगम में दर्ज कराएं प्रॉपर्टी का ब्यौरा -
नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने खाली प्लाट मालिकों से आह्वान किया कि वे अपने खाली प्लाट की प्रॉपर्टी का पूरा विवरण नगर निगम कार्यालय में दें। साथ ही वह अपने प्लाट की प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित कराए। प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित करवाना बहुत जरूरी है। यदि खाली प्लाट मालिक ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें निगम द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। इसलिए खाली प्लाट मालिक भी अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं सत्यापित कराए।