04/11/2025
*चुनाव प्रचार अवधि की समाप्ति (6PM) के उपरांत चुनाव प्रचार करने के कारण 114- मांझी विधानसभा के प्रत्याशी डॉ० सतेंद्र यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज*
लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1961 की धारा 126 के आलोक में आज दिनांक 4 नवंबर को अपराह्न 6 बजे से चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो गई है। इस अवधि के उपरांत आज संध्या 7:47 बजे 114-मांझी विधानसभा के प्रत्याशी डॉ० सतेंद्र यादव द्वारा चुनाव प्रचार एवं जुलूस निकालने का कार्य किया गया। उनका यह कृत्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
इस आलोक में डॉ०सतेंद्र यादव के विरुद्ध कोपा थाना में प्राथमिकी (केस नंबर 276/25) दर्ज की गई है।