02/09/2026
दरभंगा तालाब बचाओ अभियान द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित एक दिवसीय धरना
दरभंगा : आज डॉ अमरजी कुमार की अध्यक्षता में तालाब बचाओ अभियान द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना कार्यक्रम लहेरियासराय धरना स्थल पर सम्पन्न हुआ | इस धरना कार्यक्रम का आयोजन निम्न बाध्यता और परिस्थितियों के कारण किया गया |
नागेश्वर दास, सिधौली पंचायत के मुखिया, जो पिछले 10 वर्षों से अनार पोखार की लड़ाई लड़ रहे हैं , को भूमाफियाओं ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत तारीख 28/8/2026 को थाना अशोक पेपर मिल में किया गया | अभी तक भूमाफिया के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुआ है | सरकारी वकील ने अनार पोखर के केस, वाद संख्या 204/2021, से इंटरवेनर, नागेश्वर दास को हटाने के लिए माननीय न्यायधीश के सामने 27/8/2026 को पैरवी/बहस किये हैं, जो अपने आप में इस बात की प्रमाण है कि सरकारी वकील भूमाफियाओं को साथ दे रहे हैं | अनार पोखर के अलावे, दिग्घी पोखर के पश्चिम भिंडा पर तालाब के जमीन पर अवैध निर्माण कार्य हो रहा है ,जबकि हराही, दिग्घी और गंगा सागर पोखरों का केस अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है | इसी तरह वार्ड 20 में सकमा पुल के पास , गिरीजी स्टैंड के पीछे सार्वजानिक जलाशय को मिटटी से भरने वाले भूमाफिया और वार्ड 30 में राजकीय मध्य विद्यालय, उर्दू बाजार के पास के तालाब को मिटटी से भरने वाले अपराधियों के ऊपर भी अभी तक एफ.आई.आर दर्ज नहीं किया गया है | साथ ही, दरभंगा सदर के अंतर्गत चक्का गाँव में बड़की पोखर से 2024-25 में 32 अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए ए.डी.एम. महोदय द्वारा आदेश दिया गया, लेकिन बड़की पोखर को इन अतिक्रमणकारियों से मुक्त अभी तक नहीं किया गया।दरभंगा जिला गंभीर जल संकर से जूझ रहा है लेकिन भूमाफियाओं पर कठोर दंडात्मक कारवाई नहीं की जाती है जी काफी चिंता का विषय है | धरना में बैठे लोगों ने जिला प्रशासन से निम्नलिखित मांग किये हैं :
1. वार्ड 20 और वार्ड 30 में जिन भूमाफियाओं ने सार्वजानिक जलाशय में मिटटी भरा है उन पर एफ.आई.आर. दर्ज हो |
2. जिसने तालाब में मिटटी भरा है या अन्य तरह के क्षति किया है, के ऊपर ‘क्षतिकर्ता क्षतिपूर्ति करे’ के सिद्धांत के तहत दंडात्मक कारवाई तत्काल हो | यह सिद्धांत क़ानून के रूप में बिहार नगर निगम के सेक्शन 261 के अंतर्गत भी है |
3. बिहार सरकार की आदेश और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रत्येक तीन महीना के अंदर अतिक्रमण वाद का निपटारा हो और उसे जिला के पोर्टल पर लोड किया जाय |
4. सरकारी वकील और हायाघाट अंचलाधिकारी द्वारा वाद संख्या 204/2021 में अभी तक अपेक्षित सहयोग माननीय न्यायालय को नहीं की गयी है, जिसके कारण बिहार सरकार को रेवेन्यु की क्षति हुई है | इसीलिए सरकारी वकील और हायाघाट अंचलाधिकारी के इस केस में अभी तक के कारवाई की जांच हो, इन्हें मनमानी करने की छुट न दी जाय |
आज के धरना में नागेश्वर दास, अजित कुमार मिश्र, तसीम नवाब, अजित दास, अंकित, जवाहर प्रसाद, मो. गुलाब, मो. मुन्ना, अविनाश भास्कर, राजू सदाय, कमलेश पासवान, भूषण पासवान, सीता देवी, रिंकू देवी, रुना देवी, मंजुला देवी, विमला देवी, सुनीता देवी आदि दर्जनों लोग शामिल हुए । नारायण जी चौधरी
अभियान संयोजक।