03/03/2025
कैबिनेट के मुख्य फैसले:
शिक्षा विभाग: कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाएगा।
डिप्लोमा समकक्ष मान्यता: कक्षा 10 के बाद तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
गन्ने का समर्थन मूल्य: गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया।
भारतीय नागरिक संहिता (यूसीसी): नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
कार्मिक विभाग: राज्य कार्मिकों को सेवा कार्यकाल में एक बार शिथिलीकरण (राहत) लेने की अनुमति।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: महिलाओं को 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
आबकारी नीति: शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों से शराब की दुकानों की न्यूनतम दूरी निर्धारित।
ट्राउट प्रोत्साहन योजना: 200 करोड़ रुपये की योजना के तहत मत्स्य पालकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
सिडकुल को भूमि आवंटन: उधम सिंह नगर में पराग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को आवंटित।
अन्य फैसले:
राज्य संपत्ति विभाग में सेवा नियमावली समूह ख और ग में संशोधन।
स्टाम्प और निवेदन विभाग में पदों की संख्या 213 से बढ़ाकर 240 की गई।
UPS नीति को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।