14/06/2026
पौड़ी में ग्राम प्रधान की फर्म को विकास कार्यों का भुगतान, जांच में अनियमितता साबित; ₹3.68 लाख की वसूली के आदेश
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखंड पौड़ी अंतर्गत ग्राम सभा धनाऊं मल्ला में विकास कार्यों के लिए सामग्री खरीद और भुगतान में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर की गई शिकायत के बाद प्रशासनिक जांच में पाया गया कि ग्राम प्रधान ने वर्ष 2020 से 2022 के दौरान ग्राम सभा के विकास कार्यों हेतु आवश्यक सामग्री अपनी ही फर्म से खरीदी और उसी फर्म को भुगतान भी किया।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने मामले की पुष्टि की। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने ग्राम प्रधान कमल रावत तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल ₹3,68,124 की वसूली के आदेश जारी किए हैं। निर्धारित आदेश के अनुसार यह राशि दोनों अधिकारियों से समान रूप से वसूल की जाएगी।
मामले की शिकायत करने वाले समाजसेवी जयपाल सिंह ने कहा कि मनरेगा कार्यों में अपनी ही फर्म को भुगतान किया जाना नियमों के विपरीत है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत इस प्रकार का लेन-देन नियमसम्मत नहीं है तथा भविष्य में भी विकास कार्यों में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।