28/12/2021
कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यहां GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू कर दिया गया है. यानी दिल्ली में अब येलो अलर्ट (GRAP Yellow Alert) जारी हो गया है. जिसके अंदर कई पाबंदियां लागू होंगी*
दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होता है तब...
‘नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा’
‘वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा’
-ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगी
‘स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे’
‘जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री’
‘रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे’
‘रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे
‘बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे’
‘बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे’
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे
बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, होटल खुले रहेंगे
होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे
सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे
स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
आउटडोर योग की रहेगी अनुमति
दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी
मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
पब्लिक पार्क खुले रहेंगे
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक (अभी भी जारी)
धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी