03/11/2025
UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में नामांकन शुल्क और खर्च की सीमा तय की गई है. सामान्य वर्ग के लिए ग्राम प्रधान पद का नामांकन शुल्क 600 रुपये और खर्च सीमा 1,25,000 रुपये है. आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 300 रुपये और खर्च सीमा 1,25,000 रुपये है
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. आयोग के नए आदेश में पुराने सभी निर्देशों को रद्द कर एकसमान नियम लागू किए गए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और उम्मीदवारों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलें.
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UP Panchayat Chunav: प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय
आदेश के अनुसार, सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र शुल्क 200 रुपये और जमानत राशि 800 रुपये जमा करनी होगी. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह क्रमश: 100 रुपये और 400 रुपये रखी गई है.
खर्च की अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये
ग्राम प्रधान पद के दावेदारों के लिए नामांकन शुल्क 600 रुपये और जमानत राशि 3000 रुपये निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं) के उम्मीदवारों को 300 रुपये नामांकन शुल्क और 1500 रुपये जमानत राशि देनी होगी. सबसे महत्वपूर्ण, ग्राम प्रधान पद के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये तय की गई है. इसका मतलब है कि कोई भी उम्मीदवार इस राशि से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा.