
25/07/2025
केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आप बुज़ुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। यह छुट्टी Earned Leave के तहत ली जा सकती है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार, 24 जुलाई को राज्यसभा में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारी अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित व्यक्तिगत कारणों के लिए सालाना 30 दिन तक की Earned Leave ले सकते हैं।
जितेंद्र सिंह ने बताया कि Earned Leave के अलावा कर्मचारियों को कई अन्य छुट्टियां भी मिलती हैं। इनमें 20 दिन की हाफ-पे लीव (Half Pay Leave), 8 दिन की कैजुअल लीव, 2 दिन की रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज (Restricted Holidays) भी शामिल हैं।
उनका यह लिखित जवाब इस प्रश्न के उत्तर में आया कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पास विशेष रूप से बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान है। सिंह के मुताबिक ये सभी छुट्टियां निजी कारणों के लिए ली जा सकती हैं, जिनमें माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।
CCS (Leave) Rules, 1972 क्या है?
ये नियम 1 जून 1972 से लागू हैं। इसके तहत ज्यादातर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की छुट्टियों का प्रबंधन होता है। रेलवे कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवाओं (IAS/IPS आदि) पर ये नियम लागू नहीं होते, उनके लिए अलग नियम होते हैं।
कर्मचारियों के पास छुट्टी लेने के कई विकल्प
इन नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की छुट्टियां दी जाती हैं। इनमें अर्जित छुट्टी, हाफ-पे लीव, कम्युटेड लीव (जहां हाफ-पे लीव को फुल-पे में बदला जाता है), लीव नॉट ड्यू (जहां खाते में छुट्टी नहीं है लेकिन दी जाती है), एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, मैटरनिटी/पैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, Seamen's सिक लीव, हॉस्पिटल लीव, डिपार्टमेंटल लीव शामिल हैं।
कर्मचारियों के "Leave Account" में हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टियां जोड़ दी जाती हैं। जब कोई छुट्टी लेता है, तो वह छुट्टियों के खाते से घटाई जाती है। कुछ विशेष छुट्टियां जैसे - मातृत्व अवकाश, विशेष परिस्थितियों में दी गई छुट्टियां - Leave Account से घटती नहीं हैं। Casual Leave, Restricted Holiday, Compensatory Off जैसी छुट्टियां सरकार समय-समय पर नियमों के जरिए तय करती है, ये सामान्य छुट्टियों से अलग होती हैं।