29/08/2025
बलरामपुर जिले के गौरा माफी स्थित गाटा संख्या 243 रकबा 4.399 हेक्टर हुआ गाटा संख्या 299 रकबा 2.201 हेक्टर का माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी मंडल देवीपाटन जनपद बलरामपुर तहसील तुलसीपुर में बात संख्या 8116 / 2025 मीरा सिंह बनाम नीलम सिंह के द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि वादग्रस्त आराजी गाटा संख्या 243 रक्बा 4.399 व गाटा संख्या 299 रक्बा 2.201 स्थित ग्राम गौरा माफी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 के नाम वर्षों से राजस्व अभिलेख अंकित चली आ रही है एवं अभी तक किसी न्यायालय से वादीगण के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है वादीगण का नाम वसीयतनामें तथा बैनामे के आधार पर वाद ग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेखों में वर्षों से बद्दस्तूर अंकित चल रहा है कोई भी अस्थाई व्यादेश/ स्थगन आदेश पारित करने के लिए वादी के पक्ष में तीन तत्वों का समावेश वाद पत्र एवं साक्ष्यों से स्पष्ट होना आवश्यक है प्रथम वाद का प्रथम दृष्टया साबित होना दूसरा सुविधा का संतुलन विरुद्ध प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में होना एवं अपूर्णनीय क्षति होना वादी के वाद में उपरोक्त तीनों तत्वों का अभाव है राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीकरण का नाम अंकित होना और लगभग 16 वर्षों से वादीगण को इस तत्व की जानकारी ना होना अविश्वसनीय प्रतीत होता है तथा व्यादेश स्थगन आदेश पारित किए जाने से वादी को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होगी बल्कि प्रतिवादीकरण को भारी सुविधा का सामना अंकित खातेदार होने के बावजूद करना पड़ेगा चूंकि राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम कभी अंकित नहीं रहा और प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 लागत 11 को बैनामा भी निष्पादित किया गया है ऐसी स्थिति में अब वादी की अपूर्णनीय क्षति होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है इसलिए वादीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है इस पर माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किया है की विवेचना के आधार पर प्रतिवादी गण का स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07 .2025 बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है ऐसे में प्रतिवादी गण अपना जवाब दावा 7.8.2025 को पेश किए हैं इसके जबाब मे मीरा सिंह पत्नी अमर नाथ सिंह निवासी भैया पुरवा दुल्हापुर पहाड़ी थाना इटियाथोक
अर्चना पत्नी मिथुन शुक्ला ,
इजहार अली पुत्र हजरत अली पुत्रगण साबिर शाह निजामुद्दीन, जाकिर हुसैन , शकीर शाह आदि लोगों ने बताया बिपक्षी बृजेश सिंह व ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है आरोप निराधार है खेत का मामला उपजिलाधिकारी न्यायालय तुलसीपुर में मामला चल था जहां बिपक्षी का मामला ख़ारिज हो गया था उसके बाद में मैंने उपजिलाधिकारी को अपना जमीन कब्ज़ा करने को लेकर शिकायत प्रार्थना पत्र दिया गया था मेरे शिकायत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है और परती ज़मीन में कोई भी फ़सल नहीं लगा था