
18/09/2025
कोचिंग संस्थानों के हित में पारित विधेयक पर पुनर्विचार की मांग
झारखंड सरकार द्वारा पारित कोचिंग विधेयक 2025 को लेकर विवाद तेज हो गया है। 18 सितंबर 2025 को गांधी सेवा सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में धनबाद कोचिंग एसोसिएशन ने विधेयक में संशोधन की मांग की।
प्रतिनिधियों का कहना है कि यह विधेयक गरीब और होनहार छात्रों के भविष्य पर सीधा असर डालेगा।
अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा –
“दंडस्वरूप 5 से 10 लाख रुपये का प्रावधान, 5 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि और निर्णायक मंडली में कोचिंग संगठनों को शामिल न करना आपत्तिजनक है। यदि इसे लागू किया गया तो झारखंड में 90% से ज्यादा कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे। इससे हजारों लोग बेरोजगार होंगे और छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।”
सचिव विकास तिवारी ने चेतावनी दी –
“विधेयक के कारण राज्य का राजस्व दूसरे राज्यों की ओर जाएगा। छात्र प्रतियोगी तैयारी के लिए बिहार, यूपी, राजस्थान और दिल्ली जाने को मजबूर होंगे। सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और ग्रामीण छात्रों को होगा।”
गोल (GOAL) धनबाद के निदेशक संजय आनंद ने कहा –
“हम कोचिंग विधेयक के खिलाफ नहीं हैं, नियम-कायदे जरूरी हैं। लेकिन सरकार से उम्मीद है कि फैसला न्यायसंगत और संतुलित होगा।”
एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि शिक्षा और रोजगार दोनों पर असर डालने वाले इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाए।